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जमीन विवाद में हत्या के आरोपी पति-पत्नी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - डूंगरपुर कोर्ट न्यूज

डूंगरपुर में जमीन विवाद को लेकर भाई की मारपीट और हत्या प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी पति-पत्नी को 10 साल और 12-12 हजार जुर्माने की सजा सूनाई है. मामला 3 साल पुराना है जिसमें कोर्ट ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यह फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर जमीन विवाद, Dungarpur land dispute
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Published : Sep 4, 2019, 6:13 PM IST

डूंगरपुर. चार साल पहले जमीन विवाद में भाई से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति-पत्नी को एडीजे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

4 साल पुराने हत्या प्रकरण में आरोपी पति-पत्नी को सुनाई 10 साल की सजा

अपर जिला न्यायाधीश ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया है. अपर लोक अभियोजक मकसूद अली ने बताया कि हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी लालसिंह और उसकी पत्नी नानी उर्फ जया डामोर को दोषी मानते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या था मामला

बता दें कि 22 फरवरी, 2016 को जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात हुई थी. वक्तापुर निवासी जेशा डामोर ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसके ओर उसके भाई लालसिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. 22 फरवरी को वह घर मे सोया था और उस वक्त आरोपी भाई लालसिंह और उसकी भाभी नानी उर्फ जया हाथों में सरिया लेकर घर पर आए और उस पर हमला कर दिया. उसके सिर में वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह भी पढ़ें- वर्चस्व की लड़ाई फिर आई सामने, भाजपा विधायक ने ताले तोड़ किया अंबेड़कर भवन का लोकार्पण

चिल्लाने पर बेटी और बड़ा भाई दौड़कर आये तो आरोपी भाई और भाभी मौके से भाग छूटे. गंभीर हालत में जेशा को पहले सीमलवाड़ा और फिर डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान जेशा ने दम तोड़ दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. चार साल पहले जमीन विवाद में भाई से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति-पत्नी को एडीजे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

4 साल पुराने हत्या प्रकरण में आरोपी पति-पत्नी को सुनाई 10 साल की सजा

अपर जिला न्यायाधीश ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया है. अपर लोक अभियोजक मकसूद अली ने बताया कि हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी लालसिंह और उसकी पत्नी नानी उर्फ जया डामोर को दोषी मानते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या था मामला

बता दें कि 22 फरवरी, 2016 को जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात हुई थी. वक्तापुर निवासी जेशा डामोर ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसके ओर उसके भाई लालसिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. 22 फरवरी को वह घर मे सोया था और उस वक्त आरोपी भाई लालसिंह और उसकी भाभी नानी उर्फ जया हाथों में सरिया लेकर घर पर आए और उस पर हमला कर दिया. उसके सिर में वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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चिल्लाने पर बेटी और बड़ा भाई दौड़कर आये तो आरोपी भाई और भाभी मौके से भाग छूटे. गंभीर हालत में जेशा को पहले सीमलवाड़ा और फिर डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान जेशा ने दम तोड़ दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। चार साल पहले जमीन संबंधी विवाद में भाई से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति-पत्नी को एडीजे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर की सजा सुनाई है। वही दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अपर जिला न्यायाधीश ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। अपर लोक अभियोजक मकसूद अली ने बताया कि हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी लालसिंह और उसकी पत्नी नानी उर्फ जया डामोर को दोषी मानते हुए भादस की विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
आपकों बता दे कि 22 फरवरी, 2016 को जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात हुई थी। वक्तापुर निवासी जेशा डामोर ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसके ओर उसके भाई लालसिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 22 फरवरी को वह घर मे सोया था और उस दरम्यान आरोपी भाई लालसिंह व भाभी नानी उर्फ जया हाथों में सरिया लेकर घर पर आए और उस पर हमला कर दिया। उसके सिर में वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चिल्लाने पर बेटी और बड़ा भाई दौड़कर आये तो आरोपी भाई और भाभी मौके से भाग छूटे। गंभीर हालत में जेशा को पहले सीमलवाड़ा और फिर डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहा इलाज के दौरान जेशा ने दम तोड़ दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है।

बाईट- मकसूद अली, अपर लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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