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बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा

डूंगरपुर जिला सेशन न्यायालय में दोवड़ा इलाके में 2 साल पहले एक पिता की ओर से बेटे को कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jul 24, 2019, 8:13 PM IST

डूंगरपुर. जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई बेटे की हत्या के मामले आरोपी पिता को जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

जिला सेशन न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. लोक अभियोजक कौशिक पंड्या ने बताया कि बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता जीवा पुत्र भगोरा उम्र 61 वर्ष निवासी गणेशपुर फला ढेकुआ को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा

बता दें कि 9 मार्च 2017 को रमिला पत्नी जीवा भगोरा ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई थी, जिसमें बताया था कि 8 मार्च को वह और उसकी बेटी रीना घर के आंगन में बैठे हुए थे. पति जीवा शराबी होकर लड़ाई-झगड़ा करता रहता है. इस वजह से वह अपने दोनों बेटे विनोद, मिथुन और शादीशुदा बेटी रीना के साथ अलग इंदिरा आवास में रहती है. वहीं पति जीवा अलग रहता था. पति जीवा ने पुराने मन मुटाव को लेकर उसके बेटे विनोद पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. पिता ने बेटे के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. बेटे विनोद को घायल हालात में डूंगरपुर अस्पताल लेकर पंहुचे जहां से उदयपुर रेफर किया गया लेकिन उदयपुर ले जाते हुए उसकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी पिता को सजा सुनाई है.

डूंगरपुर. जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई बेटे की हत्या के मामले आरोपी पिता को जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

जिला सेशन न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. लोक अभियोजक कौशिक पंड्या ने बताया कि बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता जीवा पुत्र भगोरा उम्र 61 वर्ष निवासी गणेशपुर फला ढेकुआ को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा

बता दें कि 9 मार्च 2017 को रमिला पत्नी जीवा भगोरा ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई थी, जिसमें बताया था कि 8 मार्च को वह और उसकी बेटी रीना घर के आंगन में बैठे हुए थे. पति जीवा शराबी होकर लड़ाई-झगड़ा करता रहता है. इस वजह से वह अपने दोनों बेटे विनोद, मिथुन और शादीशुदा बेटी रीना के साथ अलग इंदिरा आवास में रहती है. वहीं पति जीवा अलग रहता था. पति जीवा ने पुराने मन मुटाव को लेकर उसके बेटे विनोद पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. पिता ने बेटे के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. बेटे विनोद को घायल हालात में डूंगरपुर अस्पताल लेकर पंहुचे जहां से उदयपुर रेफर किया गया लेकिन उदयपुर ले जाते हुए उसकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी पिता को सजा सुनाई है.

Intro:डूंगरपुर। दोवड़ा थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई बेटे की हत्या के मामले आरोपी पिता को जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


Body:जिला सेशन न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक कौशिक पंड्या ने बताया कि बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता जीवा पुत्र भगोरा उम्र 61 वर्ष निवासी गणेशपुर फला ढेकुआ को भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आपको बता दे कि 9 मार्च 2017 को रमिला पत्नी जीवा भगोरा ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई थी। जिसमें बताया था कि 8 मार्च को वह और उसकी बेटी रीना घर के आंगन में बैठे हुए थे। पति जीवा शराबी होकर लड़ाई-झगड़ा करता रहता है। इस वजह से वह अपने दोनों बेटे विनोद व मिथुन एवं शादीशुदा बेटी रीना के साथ अलग इंदिरा आवास में रहती है। वही पति जीव अलग रहता था। पति जीवा ने पुराने मन मुटाव को लेकर उसके बेटे विनोद को जान से मारने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पिता ने बेटे के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बेटे विनोद को घायल हालात में डूंगरपुर अस्पताल लेकर पंहुचे जहां से रेफर कर दिया और उदयपुर ले जाते हुए मौत हो गई थी। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी पिता को सजा सुनाई है।

बाईट- कौशिक पंड्या, लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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