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Minor Girl Rape In Rajashan: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 41 हजार का जुर्माना

डूंगरपुर जिले में लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offenses) अधिनियम के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश ने एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. जिसमें उन्होने विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है.

Minor Girl Rape In Rajashan
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Published : Jan 5, 2022, 6:56 PM IST

डूंगरपुर. एक साल पहले 7 साल 10 माह की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Minor Girl rape in rajashan) के आरोपी चचेरे भाई को विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. 18 साल 7 माह का दोषी 21 साल की उम्र होने तक बाल संप्रेषण गृह में रहेगा. इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा. साथ ही आरोपी पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

नाबालिग की मां ने दर्ज करवाई थी शिकायत : लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offenses) अधिनियम के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां ने रामसागड़ा थाने में केस दर्ज करवाया था.

Minor Girl Rape In Rajashan

यह भी पढ़ें - Lady Smuggler Arrested by Kota Police: MP की है तस्कर, 4 लाख की साढ़े 3 किलो अफीम के साथ पुलिस ने पकड़ा

पड़ोस का रहने वाला है नाबालिक आरोपी

इसमें बताया कि 13 नवंबर 2020 को वह अपनी दोनों बेटियों को घर पर अकेला छोडकर खेतो में फसलों को पानी पिलाने गई थी और पति मजदूरी करने गए थे. शाम को वापस लौटने पर 7 साल 10 माह 13 दिन की नाबालिग बेटी ने उसके साथ हुई घटना बताते हुए कहा कि पड़ोस का रहने वाला नाबालिग चचेरा भाई घर में आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद मं ने अपने पति के आने पर बेटी के साथ हुई घटना बताई और पुलिस में केस दर्ज करवाया गया.

यह भी पढ़ें - चूरू में महिला से दुष्कर्म, आरोपी ने पीड़िता के बेटे से मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी

20 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी की उम्र 18 वर्ष 7 माह 13 दिन की होने से 21 साल की होने तक बाल संप्रेषण गृह भेजने के आदेश दिए है. इसके बाद उसे जेल में शिफ्ट किया जाएगा.

डूंगरपुर. एक साल पहले 7 साल 10 माह की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Minor Girl rape in rajashan) के आरोपी चचेरे भाई को विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. 18 साल 7 माह का दोषी 21 साल की उम्र होने तक बाल संप्रेषण गृह में रहेगा. इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा. साथ ही आरोपी पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

नाबालिग की मां ने दर्ज करवाई थी शिकायत : लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offenses) अधिनियम के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां ने रामसागड़ा थाने में केस दर्ज करवाया था.

Minor Girl Rape In Rajashan

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पड़ोस का रहने वाला है नाबालिक आरोपी

इसमें बताया कि 13 नवंबर 2020 को वह अपनी दोनों बेटियों को घर पर अकेला छोडकर खेतो में फसलों को पानी पिलाने गई थी और पति मजदूरी करने गए थे. शाम को वापस लौटने पर 7 साल 10 माह 13 दिन की नाबालिग बेटी ने उसके साथ हुई घटना बताते हुए कहा कि पड़ोस का रहने वाला नाबालिग चचेरा भाई घर में आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद मं ने अपने पति के आने पर बेटी के साथ हुई घटना बताई और पुलिस में केस दर्ज करवाया गया.

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20 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी की उम्र 18 वर्ष 7 माह 13 दिन की होने से 21 साल की होने तक बाल संप्रेषण गृह भेजने के आदेश दिए है. इसके बाद उसे जेल में शिफ्ट किया जाएगा.

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