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डूंगरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

डूंगरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने करीब एक साल पहले नाबालिग से साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

rape case in dungarpur
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास
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Published : Aug 31, 2020, 5:44 PM IST

डूंगरपुर. जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने करीब सवा साल पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास

लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में 25 मई, 2019 का है. वरदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका 25 मई, 2019 को अपने गांव से डूंगरपुर शहर में सब्जी बेचने आई थी. शाम के पीड़िता वापस अपने गांव जाने के लिए एक जीप में बैठी थी. इस दौरान हीराता निवासी जीप चालक ने हीराता के पास जंगल में बालिका को ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और वापस बालिका को डूंगरपुर बस स्टैंड पर लाकर छोड़ दिया और भाग गया.

यह भी पढ़ें : अलवर: बानसूर में बदमाशों ने गाड़ी से ठेके की शटर तोड़कर मचाया आतंक, CCTV में कैद वारदात

इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने पर परिजन डूंगरपुर पहुंचे और बालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद कोतवाली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आज दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.

डूंगरपुर. जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने करीब सवा साल पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास

लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में 25 मई, 2019 का है. वरदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका 25 मई, 2019 को अपने गांव से डूंगरपुर शहर में सब्जी बेचने आई थी. शाम के पीड़िता वापस अपने गांव जाने के लिए एक जीप में बैठी थी. इस दौरान हीराता निवासी जीप चालक ने हीराता के पास जंगल में बालिका को ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और वापस बालिका को डूंगरपुर बस स्टैंड पर लाकर छोड़ दिया और भाग गया.

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इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने पर परिजन डूंगरपुर पहुंचे और बालिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद कोतवाली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आज दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.

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