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धौलपुरः पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले दो डकैतों को 7-7 साल की सजा

धौलपुर में मंगलवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में डकैत केदार और पूजा को आईपीसी की धारा 332, 353, 307 और 9 आरडी एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. साथ ही दोनों डकैतों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है.

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Published : Oct 15, 2019, 10:21 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 12:57 AM IST

dholpur news, धौलपुर डकैतों को सजा

धौलपुर. विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने पुलिस पर डकैतों की ओर से जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों डकैतों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों डकैतों को 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है.

पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो डकैतों को सजा सुनाई गई

डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक भरत सिंह को 17 अप्रैल 2017 को रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि डकैत केदार और उसकी साथी पूजा हथियारों के साथ बाबू महाराज के मंदिर पर ठहरे हुए हैं. सूचना पर भरत सिंह पुलिस लाइन और सागर पाड़ा से जाप्ता लेकर चंदीपुरा के जंगलों में रवाना हुए.

पढ़ेंः स्पेशल स्टोरी: दो भाइयों की कहानी जान रो पड़ेंगे आप...जिनके कंधों पर थी परिवार की जिम्मेदारी वही हुए 'बेसहारा'

जहां पुलिस को वहां देखकर डकैत केदार और उसकी साथी पूजा पुलिस पर जान से मारने के लिए फायर करने लगे. उसी दौरान पुलिस ने दोनों डकैतों को घेराबंदी कर पकड़ लिया था. जिसका मुकदमा बसईडांग थाने में दर्ज हुआ और न्यायालय में यह मामला विचाराधीन चल रहा था.

जिस मामले में मंगलवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने डकैत केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन सिंह निवासी भोलापुरा बाड़ी और पूजा पुत्री बहादुर को आईपीसी की धारा 332, 353, 307 और 9 आरडी एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

धौलपुर. विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने पुलिस पर डकैतों की ओर से जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों डकैतों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों डकैतों को 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है.

पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो डकैतों को सजा सुनाई गई

डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक भरत सिंह को 17 अप्रैल 2017 को रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि डकैत केदार और उसकी साथी पूजा हथियारों के साथ बाबू महाराज के मंदिर पर ठहरे हुए हैं. सूचना पर भरत सिंह पुलिस लाइन और सागर पाड़ा से जाप्ता लेकर चंदीपुरा के जंगलों में रवाना हुए.

पढ़ेंः स्पेशल स्टोरी: दो भाइयों की कहानी जान रो पड़ेंगे आप...जिनके कंधों पर थी परिवार की जिम्मेदारी वही हुए 'बेसहारा'

जहां पुलिस को वहां देखकर डकैत केदार और उसकी साथी पूजा पुलिस पर जान से मारने के लिए फायर करने लगे. उसी दौरान पुलिस ने दोनों डकैतों को घेराबंदी कर पकड़ लिया था. जिसका मुकदमा बसईडांग थाने में दर्ज हुआ और न्यायालय में यह मामला विचाराधीन चल रहा था.

जिस मामले में मंगलवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने डकैत केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन सिंह निवासी भोलापुरा बाड़ी और पूजा पुत्री बहादुर को आईपीसी की धारा 332, 353, 307 और 9 आरडी एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

Intro:पुलिस पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में दो डकैतों को सात-सात वर्ष की सुनाई सजा.साथ ही 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से भी किया दण्डित।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने पुलिस पर डकैतों द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में दो डकैतों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई हैं.साथ ही दोनों डकैतों को 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया हैं.


Body:डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालयके विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक भरत सिंह को 17 अप्रैल 2017 को रात करीब 2 बजे सूचना मिली की डकैत केदार और उसकी साथी पूजा मय हथियारो के बाबू महाराज के मंदिर पर ठहरे हुए हैं.जिस सूचना पर पुलिस लाइन और सागर पाड़ा से जाता लेकर चंदीपुरा के जंगलों में रवाना हुए.पुलिस को देखकर डकैत केदार और उसकी साथी पूजा पुलिस पर फायर करने लगे और जान से मारने को लेकर फायर किए.पुलिस ने दोनों डकैतों घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिसका मुकदमा बसईडांग थाने में दर्ज हुआ.मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:जिस मामले में आज डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने डकैत केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन सिंह निवासी भोलापुरा बाड़ी और पूजा पुत्री बहादुर को आईपीसी की धारा 332,353,307 और 9 आरडी एक्ट में दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई हैं.साथ ही दोनों डकैतों को 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया हैं. 
Byte-संतोष मिश्रा,विशिष्ट लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur
Last Updated : Oct 16, 2019, 12:57 AM IST
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