धौलपुर. विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने पुलिस पर डकैतों की ओर से जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों डकैतों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों डकैतों को 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है.
डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक भरत सिंह को 17 अप्रैल 2017 को रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि डकैत केदार और उसकी साथी पूजा हथियारों के साथ बाबू महाराज के मंदिर पर ठहरे हुए हैं. सूचना पर भरत सिंह पुलिस लाइन और सागर पाड़ा से जाप्ता लेकर चंदीपुरा के जंगलों में रवाना हुए.
जहां पुलिस को वहां देखकर डकैत केदार और उसकी साथी पूजा पुलिस पर जान से मारने के लिए फायर करने लगे. उसी दौरान पुलिस ने दोनों डकैतों को घेराबंदी कर पकड़ लिया था. जिसका मुकदमा बसईडांग थाने में दर्ज हुआ और न्यायालय में यह मामला विचाराधीन चल रहा था.
जिस मामले में मंगलवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने डकैत केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन सिंह निवासी भोलापुरा बाड़ी और पूजा पुत्री बहादुर को आईपीसी की धारा 332, 353, 307 और 9 आरडी एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.