बाड़ी (धौलपुर). क्षेत्र में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. वहीं दूसरी शादियों के चल रहे सीजन को देखते हुए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट आरके जायसवाल ने आदेशों में संशोधन कर 2 दिन के लिए 22 और 23 अप्रैल को जिले भर में शादियों के लिए पूर्व में बुक कराए गए सामान को उठाने के लिए सीमित अवधि के लिए खोलने के आदेश जारी किए.
जिसके तहत प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक परचून, डेयरी, सब्जी, मिठाई की अनुमत दुकाने और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रेडीमेड गारमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी की दुकानें खोलने का आदेश रूपी फरमान जारी कर आमजन को जहां राहत दी. लेकिन संशोधित आदेश के पहले दिन गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की दुकानदारों और ग्राहकों की ओर से धज्जियां उड़ाई गई. जिसको लेकर बाड़ी पहुंचे पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बाजारों में हो रही भीड़ को काबू करने के लिए राजस्थानी लठ्ठ उठाकर भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला.
साथ ही पुलिस की ओर से बाजार में गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों और ग्राहकों के चालान काट कर जुर्माना वसूल किया गया. इस दौरान कई जगह पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 3 मई 2021 तक जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है. सरकार की गाइड लाइन की पालना जिम्मेदारी के साथ कराई जा रही है.
एसपी शेखावत ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शादियों के सीजन को लेकर जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन में दुकानदारों के लिए 22 और 23 अप्रैल की छूट दी गई है. जिससे विवाह समारोह की जो बुकिंग का सामान दुकानदारों के यहां पड़ा है, उसे उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके. लेकिन इसमें आम नागरिक भी खरीददारी करने उमड़ पड़े हैं. जिसके चलते भीड़ हुई है. शुक्रवार को बाजार में भीड़ ना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे.
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एसपी शेखावत ने बताया कि जिला कलेक्टर आरके जायसवाल की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में खाद्य सामग्री की दुकान के साथ बर्तन, आभूषण, ज्वेलरी की दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की छूट दी है. संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. लिहाजा लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करें. बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले. कोरोना गाइडलाइन के विरुद्ध पाए जाने पर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.