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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में 4 आरोपियों को सुनाई सजा

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सरमथुरा थाना इलाके में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में चार मुल्जिमो को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.

Poxo court order, पॉक्सो कोर्ट का आदेश
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Published : Aug 20, 2019, 8:24 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सरमथुरा थाना इलाके में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में चार मुल्जिमो को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 10 जनवरी 2018 को सरमथुरा थाना क्षेत्र की एक परिवादिया ने एसपी धौलपुर को एक रिपोर्ट पेश की थी.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

जिसमे उसने बताया कि दस जनवरी 2018 की सुबह आठ बजे मेरी बहन की नाबालिग बेटी घर पर नहा रही थी. तभी गांव के लोकेन्द्र, निरंजन, श्यामवीर पुत्रगण विहारी और निरोत्तम छत पर खड़े होकर नाबालिग बेटी को घूर रहे थे और गंदी हरकत कर रहे थे. इसी दौरान मेरे द्वारा उनसे मना करने पर इन लोगो से कहासुनी हो गई. जिसके बाद मुल्जिमान लोकेन्द्र, निरंजन, श्यामवीर निरोत्तम और अन्य अपने हाथो में लाठी, कुल्हाड़ी लेकर घर पर आ धमके और मारपीट शुरू कर दी.

पढ़ें- सदस्यता अभियान के बाद अब शुरू होगी बीजेपी की संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया

एसपी के निर्देश पर सरमथुरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था. वहीं मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 323, 354 में दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही पांच सौ रूपये के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सरमथुरा थाना इलाके में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में चार मुल्जिमो को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 10 जनवरी 2018 को सरमथुरा थाना क्षेत्र की एक परिवादिया ने एसपी धौलपुर को एक रिपोर्ट पेश की थी.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

जिसमे उसने बताया कि दस जनवरी 2018 की सुबह आठ बजे मेरी बहन की नाबालिग बेटी घर पर नहा रही थी. तभी गांव के लोकेन्द्र, निरंजन, श्यामवीर पुत्रगण विहारी और निरोत्तम छत पर खड़े होकर नाबालिग बेटी को घूर रहे थे और गंदी हरकत कर रहे थे. इसी दौरान मेरे द्वारा उनसे मना करने पर इन लोगो से कहासुनी हो गई. जिसके बाद मुल्जिमान लोकेन्द्र, निरंजन, श्यामवीर निरोत्तम और अन्य अपने हाथो में लाठी, कुल्हाड़ी लेकर घर पर आ धमके और मारपीट शुरू कर दी.

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एसपी के निर्देश पर सरमथुरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था. वहीं मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 323, 354 में दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही पांच सौ रूपये के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है.

Intro:धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सरमथुरा थाना इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने एक मामले में चार मुल्जिमो को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिमो को पांच सौ रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं।



Body:पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 10 जनवरी 2018 को सरमथुरा थाना क्षेत्र की एक परिवादिया ने एसपी धौलपुर को एक रिपोर्ट पेश की.जिसमे उसने बताया कि दस जनवरी 2018 की सुबह आठ बजे मेरी बहिन की नाबालिग बेटी घर पर नहा रही थी तो गांव के लोकेन्द्र,निरंजन,श्यामवीर पुत्रगण विहारी और निरोत्तम छत पर खड़े होकर नाबालिग बेटी को घूर रहे थे,गन्दी हरकते और सीटी बजा रहे थे.इसी दौरान मेरे द्वारा उनसे मना करने पर इन लोगो ने कहासुनी कर दी.इसके बाद मुल्जिमान लोकेन्द्र,निरंजन,श्यामवीर निरोत्तम व अन्य अपने हाथो में लाठी,कुल्हाड़ी लेकर घर पर आ धमके और मारपीट की.एसपी के निर्देश पर सरमथुरा थाना पुलिस ने मुल्जिमानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:मामले में आज विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुल्जिमान लोकेन्द्र,निरंजन,श्यामवीर निरोत्तम को आईपीसी की धारा 323,354 में दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही पांच सौ रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं।
Byt -संतोष मिश्रा,विशिष्ठ लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur


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