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परिजन गुपचुप तरीके से कर रहे थे युवक की शादी, प्रशासन ने ठोका जुर्माना - राजाखेड़ा पंचायत समिति

धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बसई कारे के गांव बीच का पुरा में गुरुवार को प्रशासन की बिना अनुमति के शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था जिसके बाद राजाखेड़ा उपखण्ड अधिकारी ने आयोजन कर्ता पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है.

धौलपुर हिंदी न्यूज, Dholpur Corona Case
धौलपुर में प्रशासन की अनुमति के बिना शादी समारोह पर लगा 5 हजार रुपए का जुर्माना
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Published : May 6, 2021, 10:08 PM IST

धौलपुर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है. इसके तहत शादियों से लेकर कई चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं. इसमें खासतौर पर शादी के लिए एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी किया गया है. लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद कई लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं. ऐसा ही एक मामला क्षेत्र से ग्राम पंचायत बसई कारे के गांव बीच का पुरा से सामने आया है. यहां एक युवक की शादी की रस्में परिजन पूरी करने में लगे थे, लेकिन इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई थी.

सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन कर्ता पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार मंगल ने बताया कि निगरानी दल को ग्राम पंचायत बसई कारे के गांव बीच का पुरा में एक युवक की शादी होने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर जाने पर पता चला कि शादी बिना प्रशासन की अनुमति के हो रही थी. इस पर एसडीएम ने आयोजन कर्ता पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें- जालोर में बोरवेल में गिरा बच्चा: रस्सी के सहारे पहुंचाई जा रही पानी की बोतलें और बिस्किट

उपखंड अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर को ध्यान में रखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लड़का- लड़की के शादी समारोह से पूर्व संबंधित प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है. जिसके लिए उपखंड कार्यालय में अलग से काउंटर खोल कर कार्यालय दिवस के अंदर सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

धौलपुर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है. इसके तहत शादियों से लेकर कई चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं. इसमें खासतौर पर शादी के लिए एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी किया गया है. लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद कई लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं. ऐसा ही एक मामला क्षेत्र से ग्राम पंचायत बसई कारे के गांव बीच का पुरा से सामने आया है. यहां एक युवक की शादी की रस्में परिजन पूरी करने में लगे थे, लेकिन इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई थी.

सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन कर्ता पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार मंगल ने बताया कि निगरानी दल को ग्राम पंचायत बसई कारे के गांव बीच का पुरा में एक युवक की शादी होने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर जाने पर पता चला कि शादी बिना प्रशासन की अनुमति के हो रही थी. इस पर एसडीएम ने आयोजन कर्ता पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है.

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उपखंड अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर को ध्यान में रखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लड़का- लड़की के शादी समारोह से पूर्व संबंधित प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है. जिसके लिए उपखंड कार्यालय में अलग से काउंटर खोल कर कार्यालय दिवस के अंदर सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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