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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 50 का अर्थदंड - दुष्कर्म न्यूज

धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने साल 2015 के एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

rape in Dholpur, धौलपुर न्यूज
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Published : Oct 24, 2019, 7:50 PM IST

धौलपुर. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिले की विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर 2015 को आरोपी नाबालिग को बस स्टैंड छोड़ने के बहाने साथ ले गया और दुष्कर्म के बाद वापस परिजनों के पास छोड़ दिया. बता दें कि आरोपी नाबालिग के परिवार का परिचित था. घटना के कुछ महीने बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, तब परिजनों महिला थाने में 23 जून 2016 को मामला दर्ज करवाया.

पढ़ें- जयपुर: जोबनेर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

तीन साल पुराने इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने नौरंगाबाद निवासी मुलजिम अध्यापक परीक्षित पुत्र रूप सिंह जाटव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (झ) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

धौलपुर. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिले की विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर 2015 को आरोपी नाबालिग को बस स्टैंड छोड़ने के बहाने साथ ले गया और दुष्कर्म के बाद वापस परिजनों के पास छोड़ दिया. बता दें कि आरोपी नाबालिग के परिवार का परिचित था. घटना के कुछ महीने बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, तब परिजनों महिला थाने में 23 जून 2016 को मामला दर्ज करवाया.

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तीन साल पुराने इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने नौरंगाबाद निवासी मुलजिम अध्यापक परीक्षित पुत्र रूप सिंह जाटव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (झ) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

Intro:नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर और उसको गर्भवती करने के एक मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा.साथ ही पचास हजार रूपये के अर्थ दंड से भी किया दण्डित।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने जिले के महिला थाने में वर्ष 2015 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर और उसको गर्भवती करने के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए आरोपी परीक्षित को पचास हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं। 

   


Body:पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर 2015 की शाम करीब 6-7 बजे महारानी की पैलेस के सामने साधन का इंतजार कर रहे हैं परिवार के पास जान पहचान रखने वाला व्यक्ति परीक्षित आया और उसने कहा आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। जान पहचान के कारण परिवार के सामने से उसकी नाबालिग पुत्री को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और पीड़िता को वापस परिवारीजनों के पास छोड़ गया.पीड़िता कुछ माह बाद गर्भवती हो गई.जिसकी रिपोर्ट उसके पिता द्वारा महिला थाना में 23 जून 2016 को दर्ज कराई गई.मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:मामले में आज सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुल्जिम अध्यापक परीक्षित पुत्र रूप सिंह जाटव निवासी नौरंगाबाद थाना कौलारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376( झ) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही पचास हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है
Byte:-संतोष मिश्रा,विशिष्ठ लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur

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