धौलपुर. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिले की विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर 2015 को आरोपी नाबालिग को बस स्टैंड छोड़ने के बहाने साथ ले गया और दुष्कर्म के बाद वापस परिजनों के पास छोड़ दिया. बता दें कि आरोपी नाबालिग के परिवार का परिचित था. घटना के कुछ महीने बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, तब परिजनों महिला थाने में 23 जून 2016 को मामला दर्ज करवाया.
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तीन साल पुराने इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने नौरंगाबाद निवासी मुलजिम अध्यापक परीक्षित पुत्र रूप सिंह जाटव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (झ) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.