धौलपुर. भारत सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1999 के संसोधन अधिनियम 2019 में एक्ट की धाराओं में जुर्माना राशि को संशोधन किया गया है. जिस संशोधन के तहत जुर्माना राशि को पांच गुना तक बढ़ा दिया गया है. धौलपुर में 22 अगस्त से शुरू होने जा रहे नए अधिनियम के तहत अब साधारण जुर्माने के तहत100 रूपए की जगह कम से कम 500 रूपए जुर्माना राशि अदा करनी होगी.
एसपी मृदुल कच्छावा ने अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पहली बार सड़क सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है. 22 अगस्त से 30 अगस्त तक मनाए जा रहे अभियान के तहत नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कॉन्स्टेबल से लेकर एसपी स्तर के अधिकारी बच्चों और छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे और उन्हें नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करेंगे.
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मृदुल कच्छावा ने बताया कि सभी यातायात प्रभारी लोगों को चालान काटने के साथ ही संशोधित जुर्माने की राशि की भी सूचना देंगे. साथ ही सभी थाना प्रभारी जनसहभागिता और सीएलजी सदस्यों की बैठक कर उनके माध्यम से आमजन को नए अधिनियम की जानकारी उपलब्ध कराएंगे. एसपी ने बताया कि नियमों को तोड़कर पुलिस से आंख मिचोली करने वालों पर कैमरे के नजर रहेंगे.
एसपी ने बताया कि गुरूवार से अभियान को शुरू किया जा रहा है. जिसके बाद जिले में सख्ती से 30 अगस्त को अभियान खत्म होने के बाद हेलमेट को अनिवार्य कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काट कर उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. एसपी ने कहा कि जुर्माना भरने के लिए नियम तोड़ने वाले जुर्माना राशि को पेटीएम, डेबिट कार्ड और अन्य दूसरे ई साधनों से भर सकते हैं.