ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धौलपुर की इन पंचायत समितियों के चुनाव पर रोक - पंचायत समिति चुनाव पर रोक

धौलपुर जिले की सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति के प्रथम और चतुर्थ चरण में पंच और सरपंच पद के लिए होने वाले चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह स्थगन सुप्रीम कोर्ट के पंचायती चुनाव को यथा स्थिति रखने के फैसल के बाद दोनों पंचायत समितियों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है.

Dhaulpur news, Panchayat Samiti election, पंचायत समिति चुनाव पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाड़ी और सैंपऊ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक
author img

By

Published : Jan 10, 2020, 5:25 PM IST

धौलपुर. जिले की सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत प्रथम और चतुर्थ चरण में पंच और सरपंच पद के लिए होने वाले चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंचायती चुनाव की यथावत स्थिति रखने का फैसला दिए जाने के बाद दोनों पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. दोनों पंचायत समितियों में चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों के साथ-साथ मतदाताओं में भी मायूसी छा गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में काफी निराशा देखी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाड़ी और सैंपऊ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि धौलपुर जिले की बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, बसेड़ी सरमथुरा और सैंपऊ पंचायत समितियों में 2 दिसंबर 2019 के सरकार के नोटिफिकेशन से ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था. जिसमें सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई है. सैंपऊ पंचायत समिति के नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे. उन सभी पंच और सरपंच के नामांकन पत्रों को सील कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि सैंपऊ पंचायत समिति की कनासिल ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन हुआ, लेकिन निर्वाचन विभाग के आदेशों के मुताबिक उनके निर्वाचन की घोषणा पर रोक लगा दी गई है. उसके साथ ही चौथे चरण में होने वाले बाड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चुनावों पर भी रोक लगा दी गई है. जिला कलक्टर ने कहा जिले की धौलपुर, राजाखेड़ा ,सरमथुरा और बसेड़ी पंचायत समितियों में चुनाव तयशुदा तारीख 17 जनवरी के अनुसार ही संपन्न कराए जाएगे.

यह भी पढ़ें- धौलपुर के इस गांव के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से महिला को चुना सरपंच

गौरतलब है कि 15 नवंबर के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पुनर्गठन और पुन: सीमांकन के बाद नई पंचायत समिति और नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था. सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी. संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राज्य सरकार की दलील पर चुनाव प्रक्रिया को तत्कालीन समय के लिए यथावत रखने का फैसला सुनाया. बताया जा रहा है कि जिन पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं, उनके परिणामों की घोषणा नहीं होगी.

धौलपुर. जिले की सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत प्रथम और चतुर्थ चरण में पंच और सरपंच पद के लिए होने वाले चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंचायती चुनाव की यथावत स्थिति रखने का फैसला दिए जाने के बाद दोनों पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. दोनों पंचायत समितियों में चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों के साथ-साथ मतदाताओं में भी मायूसी छा गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में काफी निराशा देखी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाड़ी और सैंपऊ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि धौलपुर जिले की बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, बसेड़ी सरमथुरा और सैंपऊ पंचायत समितियों में 2 दिसंबर 2019 के सरकार के नोटिफिकेशन से ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था. जिसमें सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई है. सैंपऊ पंचायत समिति के नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे. उन सभी पंच और सरपंच के नामांकन पत्रों को सील कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि सैंपऊ पंचायत समिति की कनासिल ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन हुआ, लेकिन निर्वाचन विभाग के आदेशों के मुताबिक उनके निर्वाचन की घोषणा पर रोक लगा दी गई है. उसके साथ ही चौथे चरण में होने वाले बाड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चुनावों पर भी रोक लगा दी गई है. जिला कलक्टर ने कहा जिले की धौलपुर, राजाखेड़ा ,सरमथुरा और बसेड़ी पंचायत समितियों में चुनाव तयशुदा तारीख 17 जनवरी के अनुसार ही संपन्न कराए जाएगे.

यह भी पढ़ें- धौलपुर के इस गांव के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से महिला को चुना सरपंच

गौरतलब है कि 15 नवंबर के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पुनर्गठन और पुन: सीमांकन के बाद नई पंचायत समिति और नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था. सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी. संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राज्य सरकार की दलील पर चुनाव प्रक्रिया को तत्कालीन समय के लिए यथावत रखने का फैसला सुनाया. बताया जा रहा है कि जिन पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं, उनके परिणामों की घोषणा नहीं होगी.

Intro:धौलपुर जिले की सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत प्रथम चरण और चतुर्थ चरण में पंच एवं सरपंच पद के लिए होने वाले चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायती चुनाव की यथावत स्थिति रखने का फैसला दिए जाने के बाद दोनों पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए है. दोनों पंचायत समितियों में चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों सहित मतदाताओं में मायूसी छा गई है. खासकर सरपंच पद के प्रत्याशी एड़ी से चोटी तक की दम चुनावी समर में लगा रहे थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में निराशा देखी जा रही है.




Body:जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि धौलपुर जिले की बाड़ी,धौलपुर,राजाखेड़ा,बसेड़ी सरमथुरा और सैपऊ पंचायत समितियों में 2 दिसंबर 2019 के सरकार के नोटिफिकेशन से ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था. जिनमे सैपऊ और बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई है. सैंपऊ पंचायत समिति के नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। उन सभी पंच और सरपंच के नामांकन पत्रों को सील कर दिया है. सैपऊ पंचायत समिति की कनासिल ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. लेकिन निर्वाचन विभाग के आदेशों के मुताबिक उनके निर्वाचन की घोषणा पर रोक लगा दी है. उसके साथ ही चौथे चरण में होने वाले बाड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चुनावों पर भी रोक लगा दी गई है. जिला कलक्टर ने कहा जिले की धौलपुर,राजाखेड़ा,सरमथुरा और बसेड़ी पंचायत समितियों में चुनाव तयशुदा तारीख 17 जनवरी के अनुसार ही संपन्न कराये जायेगे. 




Conclusion:गौरतलब है कि 15 नवंबर के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पुनर्गठन और पुन: सीमांकन के बाद नई पंचायत समिति और नई ग्राम पंचायतों का गठन किया था. सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी. संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी को राज्य सरकार की दलील पर चुनाव प्रक्रिया को तत्कालीन समय के यथावत रखने का फैसला सुनाया. जिला कलक्टर जायसवाल ने बताया कि जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं और निर्वाचन वाले रिकॉर्ड को सील में रखा जाएगा. चुनाव कब होना है कैसे होना इसके बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी. जिन पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं,उनके परिणामों की घोषणा नहीं होगी.
Byte:- राकेश कुमार जायसवाल,जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर
Report:-
Neeraj Sharma
Dholpur


ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.