धौलपुर. जिले की सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत प्रथम और चतुर्थ चरण में पंच और सरपंच पद के लिए होने वाले चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंचायती चुनाव की यथावत स्थिति रखने का फैसला दिए जाने के बाद दोनों पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. दोनों पंचायत समितियों में चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों के साथ-साथ मतदाताओं में भी मायूसी छा गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्याशियों में काफी निराशा देखी जा रही है.
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि धौलपुर जिले की बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, बसेड़ी सरमथुरा और सैंपऊ पंचायत समितियों में 2 दिसंबर 2019 के सरकार के नोटिफिकेशन से ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था. जिसमें सैंपऊ और बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई है. सैंपऊ पंचायत समिति के नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे. उन सभी पंच और सरपंच के नामांकन पत्रों को सील कर दिया गया है.
बताया जा रहा है कि सैंपऊ पंचायत समिति की कनासिल ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन हुआ, लेकिन निर्वाचन विभाग के आदेशों के मुताबिक उनके निर्वाचन की घोषणा पर रोक लगा दी गई है. उसके साथ ही चौथे चरण में होने वाले बाड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चुनावों पर भी रोक लगा दी गई है. जिला कलक्टर ने कहा जिले की धौलपुर, राजाखेड़ा ,सरमथुरा और बसेड़ी पंचायत समितियों में चुनाव तयशुदा तारीख 17 जनवरी के अनुसार ही संपन्न कराए जाएगे.
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गौरतलब है कि 15 नवंबर के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पुनर्गठन और पुन: सीमांकन के बाद नई पंचायत समिति और नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था. सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी. संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राज्य सरकार की दलील पर चुनाव प्रक्रिया को तत्कालीन समय के लिए यथावत रखने का फैसला सुनाया. बताया जा रहा है कि जिन पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं, उनके परिणामों की घोषणा नहीं होगी.