धौलपुर. राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पूर्व में सरमथुरा एवं बसड़ी ग्राम पंचायत को नवीन परिसीमन के दौरान नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन चुने हुए सरपंचों ने हाईकर्ट में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. बुधवार को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सरमथुरा ग्राम पंचायत का विघटन कर इसे नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया है. ऐसे में सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र घोषित होने पर वर्तमान सरपंच चेयरमैन के रूप में काम करेगा. वहीं वार्ड पंच पार्षद के रूप में कार्य करेंगे. जब तक नगर पालिका क्षेत्र का चुनाव नहीं होता तब तक तत्कालीन पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करते रहेंगे.
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जिला कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पूर्व में हुए नवीन परिसीमन के दौरान सरमथुरा एवं बसेड़ी ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन दोनों ग्राम पंचायत के सरपंचों ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सरमथुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र का विघटन कर नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाए.
उन्होंने बताया जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ही नगरपालिका के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे. उन्होंने बताया कि तत्कालीन समय का चुना हुआ सरपंच चेयरमैन के रूप में काम करेगा एवं वार्ड पंच पार्षद के रूप में काम करेंगे. बताया कि मौजूदा वक्त कोरोना काल का है. संक्रमण की रफ्तार कम होने पर सरकार की ओर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.