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धौलपुर ग्राम पंचायत सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र घोषित, फिलहाल सरपंच चेयरमैन व वार्ड पंच करेंगे पार्षद के रूप में काम - Councilor will serve as ward panch

राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सरमथुरा ग्राम पंचायत का विघटन कर इसे नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया है. नगर पालिका चुनाव होने तक वर्तमान सरपंच चेयरमैन के रूप में काम करेगा जबकि वार्ड पंच पार्षद के रूप में कार्य करेंगे.

धौलपुर ग्राम पंचायत, चेयरमैन के रूप में काम करेगा सरपंच, Dholpur Gram Panchayat,  Saramathura municipality declared area,  Sarpanch will serve as chairman
सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र घोषित
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Published : May 5, 2021, 5:35 PM IST

धौलपुर. राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पूर्व में सरमथुरा एवं बसड़ी ग्राम पंचायत को नवीन परिसीमन के दौरान नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन चुने हुए सरपंचों ने हाईकर्ट में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. बुधवार को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सरमथुरा ग्राम पंचायत का विघटन कर इसे नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया है. ऐसे में सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र घोषित होने पर वर्तमान सरपंच चेयरमैन के रूप में काम करेगा. वहीं वार्ड पंच पार्षद के रूप में कार्य करेंगे. जब तक नगर पालिका क्षेत्र का चुनाव नहीं होता तब तक तत्कालीन पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करते रहेंगे.

सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र घोषित

पढ़ें: जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सड़क सीमा से हटाए अतिक्रमण

जिला कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पूर्व में हुए नवीन परिसीमन के दौरान सरमथुरा एवं बसेड़ी ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन दोनों ग्राम पंचायत के सरपंचों ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सरमथुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र का विघटन कर नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाए.

उन्होंने बताया जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ही नगरपालिका के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे. उन्होंने बताया कि तत्कालीन समय का चुना हुआ सरपंच चेयरमैन के रूप में काम करेगा एवं वार्ड पंच पार्षद के रूप में काम करेंगे. बताया कि मौजूदा वक्त कोरोना काल का है. संक्रमण की रफ्तार कम होने पर सरकार की ओर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

धौलपुर. राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पूर्व में सरमथुरा एवं बसड़ी ग्राम पंचायत को नवीन परिसीमन के दौरान नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन चुने हुए सरपंचों ने हाईकर्ट में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. बुधवार को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सरमथुरा ग्राम पंचायत का विघटन कर इसे नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया है. ऐसे में सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र घोषित होने पर वर्तमान सरपंच चेयरमैन के रूप में काम करेगा. वहीं वार्ड पंच पार्षद के रूप में कार्य करेंगे. जब तक नगर पालिका क्षेत्र का चुनाव नहीं होता तब तक तत्कालीन पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करते रहेंगे.

सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र घोषित

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जिला कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पूर्व में हुए नवीन परिसीमन के दौरान सरमथुरा एवं बसेड़ी ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन दोनों ग्राम पंचायत के सरपंचों ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सरमथुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र का विघटन कर नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाए.

उन्होंने बताया जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ही नगरपालिका के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे. उन्होंने बताया कि तत्कालीन समय का चुना हुआ सरपंच चेयरमैन के रूप में काम करेगा एवं वार्ड पंच पार्षद के रूप में काम करेंगे. बताया कि मौजूदा वक्त कोरोना काल का है. संक्रमण की रफ्तार कम होने पर सरकार की ओर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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