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धौलपुर प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह, परिजनों की सहमति से दूसरे युवक से कराई शादी - Got married to another young man

धौलपुर में एक नाबालिग की शादी को पुलिस और प्रशासन ने सूचना पर सतर्कता दिखाते हुए रुकवा दी. इसके साथ ही परिजनों को पाबंद भी कर दिया. जबकि दुल्हन के बालिग होने पर परिजनों ने दूसरे दूल्हे की तलाश कर उसकी शादी करवा दी.

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Published : May 16, 2021, 11:04 PM IST

धौलपुर. जिला प्रशासन की सतर्कता के चलते नाबालिग लड़के की शादी को जिला प्रशासन ने रुकवाया है. जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के जरिए मुखबिर सूचना मिली थी. जिला कलेक्टर के निर्देश पर टीम मौके पर भेजी गई. टीम ने कार्रवाई कर शादी को रुकवा दिया है. परिजनों को पाबंद कर संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर व पुलिस को तैनात किया है.

पढ़ें: भरतपुर: हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को हरियाणा में दबिश देकर किया गया गिरफ्तार

जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत जाटोली में एक युवती का विवाह 14 मई को होना था लेकिन दूल्हा नाबालिग होने की सूचना मिलने पर तहसीलदार भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में टीम भेजकर जांच की गई. जांच के दौरान सामने आया की नीरज कि आयु विवाह के लिए निर्धारित 21 वर्ष की आयु से कम है. इस पर जिला प्रशासन की ओऱ से बाल विवाह रुकवाया गया.

टीम की ओर से लगातार दो दिन तक गांव मे डेरा डाले रखा. साथ ही लड़की के परिवार वालों से लगातार समझाइश की जिसके परिणामस्वरूप लड़की के परिवार वालों ने दूसरे बालिग दूल्हे की तलाश की और दूसरे युवक के साथ दिनांक 15 मई को सामाजिक रीति रिवाज के साथ प्रशासन एवं पुलिस की मौजूदगी में संपन्न कराया. उन्होंने बताया कि परिजनों से समझाइश कर एवं उनकी सहमति से दूसरे बालिग लड़के के साथ सनातन एवं वैदिक पद्धति के मुताबिक शादी संपन्न कराई गई है.

धौलपुर. जिला प्रशासन की सतर्कता के चलते नाबालिग लड़के की शादी को जिला प्रशासन ने रुकवाया है. जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के जरिए मुखबिर सूचना मिली थी. जिला कलेक्टर के निर्देश पर टीम मौके पर भेजी गई. टीम ने कार्रवाई कर शादी को रुकवा दिया है. परिजनों को पाबंद कर संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर व पुलिस को तैनात किया है.

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जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत जाटोली में एक युवती का विवाह 14 मई को होना था लेकिन दूल्हा नाबालिग होने की सूचना मिलने पर तहसीलदार भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में टीम भेजकर जांच की गई. जांच के दौरान सामने आया की नीरज कि आयु विवाह के लिए निर्धारित 21 वर्ष की आयु से कम है. इस पर जिला प्रशासन की ओऱ से बाल विवाह रुकवाया गया.

टीम की ओर से लगातार दो दिन तक गांव मे डेरा डाले रखा. साथ ही लड़की के परिवार वालों से लगातार समझाइश की जिसके परिणामस्वरूप लड़की के परिवार वालों ने दूसरे बालिग दूल्हे की तलाश की और दूसरे युवक के साथ दिनांक 15 मई को सामाजिक रीति रिवाज के साथ प्रशासन एवं पुलिस की मौजूदगी में संपन्न कराया. उन्होंने बताया कि परिजनों से समझाइश कर एवं उनकी सहमति से दूसरे बालिग लड़के के साथ सनातन एवं वैदिक पद्धति के मुताबिक शादी संपन्न कराई गई है.

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