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एडीजे कोर्ट ने 2012 के हमले और लूट के मामले में दोषी को सुनाई सजा

धौलपुर के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने साल 2012 के घर में घुसकर महिला पर हमला करने और लूट के मामले में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दो आरोपियों में से एक को दोषी मानकर सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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Published : Jul 19, 2019, 9:17 PM IST

धौलपुर में बाड़ी एडीजे कोर्ट ने हमले और लूट के मामले में दोषी को सुनाई सजा

बाड़ी (धौलपुर). बाड़ी एडीजे कोर्ट ने बाड़ी शहर के अशर्फी बाजार से जुड़े साल 2012 के हमले और लूट के एक मामले में मुख्य आरोपी को दस साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही मामले के दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 19 मई 2012 को बाड़ी शहर के एक निजी अशर्फी मार्केट में रहने वाले बिशनस्वरूप की पत्नी पुष्पा मंगल पर घर के पुराने नौकर शहजाद ने धारदार हथियार से हमला किया था. इस दौरान उसकी गर्दन, सिर, चेहरे और पेट पर हमला किया गया था. आरोपी शहजाद ने महिला के सोने की चेन और कुंडल छीन लिए थे. इसके बाद महिला को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था.

धौलपुर में बाड़ी एडीजे कोर्ट ने हमले और लूट के मामले में दोषी को सुनाई सजा

इस मामले को लेकर विशनस्वरुप मंगल ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें शहजाद और मोनू को आरोपी बनाया गया था. मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर शुक्रवार को एडीजे सुंदरलाल वंशीवाल ने फैसला सुनाते हुए घटना के मुख्य आरोपी शहजाद (पुत्र मुंशी तेली निवासी अलीगढ़ रोड गुमट) को मामले में दोषी माना.

बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के इस मामले में कोर्ट ने दोषी शहजाद को आईपीसी की धारा 458 के तहत दस साल के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, आईपीसी की धारा 324 के तहत भी तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया. साथ ही अदालत ने दूसरे आरोपी मोनू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

बाड़ी (धौलपुर). बाड़ी एडीजे कोर्ट ने बाड़ी शहर के अशर्फी बाजार से जुड़े साल 2012 के हमले और लूट के एक मामले में मुख्य आरोपी को दस साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही मामले के दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 19 मई 2012 को बाड़ी शहर के एक निजी अशर्फी मार्केट में रहने वाले बिशनस्वरूप की पत्नी पुष्पा मंगल पर घर के पुराने नौकर शहजाद ने धारदार हथियार से हमला किया था. इस दौरान उसकी गर्दन, सिर, चेहरे और पेट पर हमला किया गया था. आरोपी शहजाद ने महिला के सोने की चेन और कुंडल छीन लिए थे. इसके बाद महिला को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था.

धौलपुर में बाड़ी एडीजे कोर्ट ने हमले और लूट के मामले में दोषी को सुनाई सजा

इस मामले को लेकर विशनस्वरुप मंगल ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें शहजाद और मोनू को आरोपी बनाया गया था. मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर शुक्रवार को एडीजे सुंदरलाल वंशीवाल ने फैसला सुनाते हुए घटना के मुख्य आरोपी शहजाद (पुत्र मुंशी तेली निवासी अलीगढ़ रोड गुमट) को मामले में दोषी माना.

बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के इस मामले में कोर्ट ने दोषी शहजाद को आईपीसी की धारा 458 के तहत दस साल के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, आईपीसी की धारा 324 के तहत भी तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया. साथ ही अदालत ने दूसरे आरोपी मोनू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

Intro:धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बाड़ी एडीजे कोर्ट में सन् 2012 में घर में घुसकर महिला पर हमला करने और लूट करने का मामला,मामले में एडीजे कोर्ट ने सुनाई आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा। 


धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बाड़ी एडीजे कोर्ट ने बाड़ी शहर के अशर्फी बाजार से जुड़े सन् 2012 के घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला करने और उसके गहनों को लूटकर ले जाने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है साथ में दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। Body:एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि-19 मई 2012 को बाड़ी शहर के एक निजी अशर्फी मार्केट में रहने वाले बिशनस्वरूप की पत्नी पुष्पा मंगल पर घर के पुराने नौकर शहजाद ने धारदार हथियार से हमला किया था,जिसमें उसकी गर्दन,सिर,चेहरे और पेट पर हमला किया गया था,इस दौरान आरोपी शहजाद ने महिला के सोने की चेन,कुंडल छीन लिये और महिला को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया,उक्त मामले को लेकर विशनस्वरुप मंगल पुत्र रामप्रसाद मंगल ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था,जिसमें शहजाद और मोनू को आरोपी बनाया गया था। Conclusion:उक्त मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था,आज शुक्रवार को एडीजे सुंदरलाल वंशीवाल ने फैसला सुनाते हुए उक्त मामले में घटना के मुख्य आरोपी शहजाद पुत्र मुंशी तेली मुसलमान निवासी अलीगढ़ रोड़ गुमट को मामले में दोषी मानते हुए 
धारा 458 आईपीसी में 10 वर्ष कारावास और दस हजार के अर्थदंड किया है,वहीं धारा 324 आईपीसी में 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड किया है साथ में अदालत ने दूसरे आरोपी मोनू को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। 
Byte-1 शैलेंद्र मथुरिया(लोक अभियोजक एडीजे कोर्ट बाड़ी)।
ब्यूरो रिपोर्ट बाड़ी (धौलपुर) से ईटीवी भारत राजकुमार शर्मा।


Report
Rajkumar Sharma
Badi (Dholpur)Raj.
Mob.no.-9079671539

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