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धौलपुरः कोर्ट में सजा सुनने के बाद आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार

धौलपुर में जिला न्यायालय के पोक्सो कोर्ट में एक युवक को नाबालिक का अपहरण करने और उससे जबरन शादी करने के मामले में सजा सुनाई गई. वहीं, उसके बड़े भाई को बरी कर दिया गया. सजा सुनने के बाद आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

धौलपुर में आरोपी फरार, accused absconding in dholpur
सजा सुनने के बाद आरोपी फरार
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Published : Aug 25, 2021, 5:17 PM IST

Updated : Aug 25, 2021, 7:14 PM IST

धौलपुर. जिला न्यायालय के पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को एक युवक को नाबालिक का अपहरण कर उससे जबरन शादी करने के मामले में सजा सुनाई. वहीं, आरोपी के सगे बड़े भाई को बरी कर दिया. सजा सुनने के बाद आरोपी छोटा भाई पुलिस को चकमा देकर अदालत से फरार हो गया. आरोपी के फरार होने पर न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे.

पढ़ेंः राजधानी में न बच्चियां सुरक्षित न महिलाएं, कहीं पार्क में खेल रही किशोरी से गैंगरेप तो कहीं अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म

आरोपी को पकड़ने के लिए भारी पुलिस बल रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच गया. पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका. इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है.

सजा सुनने के बाद आरोपी फरार

जानकारी के मुताबिक 13 जुलाई 2019 को दिहोली थाना इलाका निवासी 15 साल की नाबालिग बालिका को आरोपी हलुका और सहदेब पुत्र कंपोटर निवासी घुरैया का पुरा ने अपहरण कर लिया था. आरोपी नाबालिग बालिका को जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया. आरोपियों ने नाबालिग बालिका के साथ जबरन शादी भी कर ली.

नाबालिग बालिका के पिता ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. इस पर पुलिस ने आरोपी सहदेव और हल्का को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया. दोनों आरोपी इस मामले में जमानत पर बाहर चल रहे थे. विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया. न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

पढ़ेंः Viral Video: लड़की के साथ छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, युवकों की जमकर हुई कुटाई

वहीं, संदेह के लाभ में कोर्ट ने हलुका को बरी कर दिया गया. आरोपी सहदेव को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस के जवान जेल दाखिल कराने ले जा रहे थे. इसी दौरान मुजरिम पुलिस के जवान के हाथ से झटका मारकर फरार हो गया. मुजरिम के फरार होने से अदालत परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस के जवानों ने रेलवे स्टेशन की तरफ भागे आरोपी का पीछा किया, लेकिन आरोपी झाड़ियों और खेतों में फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश की जा रही है.

धौलपुर. जिला न्यायालय के पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को एक युवक को नाबालिक का अपहरण कर उससे जबरन शादी करने के मामले में सजा सुनाई. वहीं, आरोपी के सगे बड़े भाई को बरी कर दिया. सजा सुनने के बाद आरोपी छोटा भाई पुलिस को चकमा देकर अदालत से फरार हो गया. आरोपी के फरार होने पर न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे.

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आरोपी को पकड़ने के लिए भारी पुलिस बल रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच गया. पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका. इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है.

सजा सुनने के बाद आरोपी फरार

जानकारी के मुताबिक 13 जुलाई 2019 को दिहोली थाना इलाका निवासी 15 साल की नाबालिग बालिका को आरोपी हलुका और सहदेब पुत्र कंपोटर निवासी घुरैया का पुरा ने अपहरण कर लिया था. आरोपी नाबालिग बालिका को जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया. आरोपियों ने नाबालिग बालिका के साथ जबरन शादी भी कर ली.

नाबालिग बालिका के पिता ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. इस पर पुलिस ने आरोपी सहदेव और हल्का को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया. दोनों आरोपी इस मामले में जमानत पर बाहर चल रहे थे. विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया. न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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वहीं, संदेह के लाभ में कोर्ट ने हलुका को बरी कर दिया गया. आरोपी सहदेव को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस के जवान जेल दाखिल कराने ले जा रहे थे. इसी दौरान मुजरिम पुलिस के जवान के हाथ से झटका मारकर फरार हो गया. मुजरिम के फरार होने से अदालत परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस के जवानों ने रेलवे स्टेशन की तरफ भागे आरोपी का पीछा किया, लेकिन आरोपी झाड़ियों और खेतों में फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश की जा रही है.

Last Updated : Aug 25, 2021, 7:14 PM IST
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