धौलपुर. एसडीएम भंवरलाल कांसोटिया को एसीबी सवाईमाधोपुर की टीम ने 10 हजार की रिश्वत राशि परिवादी को वापस लौटाते हुए दबोचा है. एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपी एसडीएम ने परिवादी से 4 बीघा कृषि भूमि का उसके पक्ष में फैसला कराने की एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. 10 हजार रुपए परिवादी सौदा होने के समय ही एसडीएम को दे चुका था. शेष 40 हजार रुपए फैसला देने के बाद दिया जाना तय हुआ था. लेकिन एसडीएम का एक अगस्त की देर रात स्थानांतरण हो चुका था.
10 हजार रुपए परिवादी को एसडीएम शुक्रवार को वापस कर रहा था, लेकिन एसीबी की टीम ने एसडीएम को रिश्वत की राशि लौटाते हुए दबोच लिया. एसीबी टीम ने एसडीएम से 10 हजार की राशि मौके से बरामद कर ली. बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान एसडीएम खाना खाकर बीयर पी रहे थे.
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एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भैरूलाल ने बताया कि 58 वर्षीय परिवादी भगत सिंह पुत्र वीरसिंह जाति सिख निवासी कायस्थपाड़ा न्यू बस स्टैंड के पास धौलपुर हाल निवास गुरु नानक कॉलोनी जालंधर रोड पैलेस के पास पुलिस थाना बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब से उसकी पुत्री मनप्रीत कौर द्वारा परिवादी के खिलाफ एसडीएम कोर्ट धौलपुर में उसकी मां बलवंत कौर से आई 4 बीघा कृषि भूमि जो पुश्तैनी नहीं, का दावा मनप्रीत कौर बनाम भगत सिंह मामले में 26 जुलाई को फैसला होना था.
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इस प्रकरण में परिवादी भगत सिंह 26 जुलाई को धौलपुर एसडीएम भंवरलाल के सरकारी निवास पर मिला तो उन्होंने उसके पक्ष में फैसला करने की एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. परिवादी ने उसी समय 10 हजार की राशि एसडीएम को सौंप दी थी और शेष 40 हजार की राशि फैसला होने के बाद देने की बात तय हुई थी. लेकिन इसके बाद 1 अगस्त को एसडीएम का भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में तबादला हो गया.
आरोपी एसडीएम ने परिवादी के विपक्ष में फैसला दे दिया और परिवादी को 10 हजार रुपए लौटाने को बोल दिया. परिवादी भगत सिंह ने प्रकरण की शिकायत एसीबी कार्यालय सवाईमाधोपुर में दर्ज कराई. एसीबी टीम ने इस मामले का भौतिक सत्यापन कराया. एसीबी टीम ने धौलपुर पहुंचकर एसडीएम भंवरलाल कांसोटिया के आवास पर जाल बिछाकर 10 हजार रुपए की दी हुई रिश्वत राशि वापिस करते हुए दबोच लिया.
एसीबी टीम ने 10 हजार रुपए की राशि बरामद कर ली है. वहीं एसीबी टीम अब आरोपी एसडीएम को शनिवार को भरतपुर एसीबी कोर्ट में पेश करेगी.