धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनियां पुलिस थाने में 2017 में दर्ज हुए नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया हैं.
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बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और 366 में मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोपी को आरोप-पत्र के साथ पेश किया. ये उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था. मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुलजिम को आईपीसी की धारा 363 और 366 में दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.