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धौलपुर: नाबालिग के अपहरण करने के मामले में आरोपी को 3 साल का कारावास, 5 हजार का अर्थदंड - मनियां पुलिस थाना

धौलपुर में एक नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक मुलजिम को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थदंड भी लगाया गया है.

धौलपुर की खबर, dholpur news
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Published : Nov 26, 2019, 10:32 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनियां पुलिस थाने में 2017 में दर्ज हुए नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया हैं.

अपहरण के मामले में आरोपी को 3 साल का कारावास
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मनियां पुलिस थाना में 10 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 10 जुलाई 2017 को सुबह ग्यारह बजे करौली जिले के कैलादेवी माता के दर्शन के लिए परिवार के लोग और रिश्तेदारों के साथ गए थे. लौटते समय एनएच- 3 पर सूआ के बाग के पास पानी पीने और फ्रेश होने के लिए गाड़ी रोकी तभी उसकी नाबालिग पुत्री को उसके गांव का ही एक व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया. नाबालिग पुत्री की काफी तलाश की गई, लेकिन पुत्री के नहीं मिलने पर नाबालिग के पिता ने मनियां पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ें- धौलपुर : आरोपी ट्यूशन शिक्षक को भेजा गया जेल

बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और 366 में मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोपी को आरोप-पत्र के साथ पेश किया. ये उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था. मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुलजिम को आईपीसी की धारा 363 और 366 में दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनियां पुलिस थाने में 2017 में दर्ज हुए नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया हैं.

अपहरण के मामले में आरोपी को 3 साल का कारावास
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मनियां पुलिस थाना में 10 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 10 जुलाई 2017 को सुबह ग्यारह बजे करौली जिले के कैलादेवी माता के दर्शन के लिए परिवार के लोग और रिश्तेदारों के साथ गए थे. लौटते समय एनएच- 3 पर सूआ के बाग के पास पानी पीने और फ्रेश होने के लिए गाड़ी रोकी तभी उसकी नाबालिग पुत्री को उसके गांव का ही एक व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया. नाबालिग पुत्री की काफी तलाश की गई, लेकिन पुत्री के नहीं मिलने पर नाबालिग के पिता ने मनियां पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ें- धौलपुर : आरोपी ट्यूशन शिक्षक को भेजा गया जेल

बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और 366 में मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोपी को आरोप-पत्र के साथ पेश किया. ये उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था. मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुलजिम को आईपीसी की धारा 363 और 366 में दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.

Intro:नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने एक मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक मुल्जिम को तीन वर्ष के कारावास की सुनाई सजा.साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से भी किया दण्डित।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दिहौली पुलिस थाने में वर्ष 2017 में दर्ज हुए नाबालिग का को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम को पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं। 
   


Body:पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मनियां पुलिस थाना में 10 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज हुआ था.मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 10 जुलाई 2017 को सुबह ग्यारह बजे करौली जिले के कैलादेवी माता के दर्शन के लिए परिवारीजन और रिश्तेदारो के साथ गए थे.लौटते समय एनएच तीन पर सूआ के बाग़ के पास पानी पीने और फ्रेश बगैरह होने के लिए गाडी रोकी। तभी उसकी नाबालिग की पुत्री को उसके गांव का दिलीप पुत्र रामभरोसी कुशवाह निवासी उदई का पुरा थाना मनियां बहला फुसला कर भगा कर ले गया.नाबालिग पुत्री को काफी तलाश किया,लेकिन पुत्री के नहीं मिलने नाबालिग के पिता ने मनियां पुलिस थाना में आरोपी दिलीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363,366 में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:मामले में आज विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुल्जिम दिलीप को आईपीसी की धारा 363 और 366 में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं।
Byte:-संतोष मिश्रा,विशेष लोक अभियोजक
Report:-
Neeraj Sharma
Dholpur

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