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दौसाः जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने कोर्ट में की 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की शुरुआत, अधिवक्ताओं को बांटे मास्क - दौसा कोर्ट में जागरुकता अभियान

दौसा में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान शुरू कर सभी अधिवक्ताओं को मास्क वितरित किए. साथ ही कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान से जुड़े पोस्टर चस्पा किए गए.

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दौसा कोर्ट में शुरू हुआ नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरूआत
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Published : Oct 15, 2020, 6:01 PM IST

दौसा. कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए गुरुवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की शुरुआत की. इस दौरान कोर्ट परिसर में सभी अधिवक्ताओं को मास्क वितरित किए गए. साथ ही कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान से जुड़े पोस्टर चस्पा किए गए.

इस दौरान जिला एवं सेशन अनंत भंडारी ने कहा कि हर व्यक्ति को घर से निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलना चाहिए. जब तक कोरोना महामारी चलती है मास्क को हमें अपने शरीर का अभिन्न अंग मानते हुए प्रयोग में लेना है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना है. क्योंकि, सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना का सबसे सरल और कारगर उपाय है.

ये भी पढ़ेंः Special: नगर परिषद के ठेकेदारों ने शहर को बनाया डंपिंग यार्ड, गली-गली में कूड़े का ढेर

वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने कहा कि, कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से उपयोग करें. सरकार को सभी निजी और सरकारी संस्थानों नें मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए. कर्मचारियों को ऑफिस में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क प्रवेश नहीं देना चाहिए. जिससे लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनना शुरू कर देंगे. ऐसा करके हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं.

दौसा. कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए गुरुवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की शुरुआत की. इस दौरान कोर्ट परिसर में सभी अधिवक्ताओं को मास्क वितरित किए गए. साथ ही कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान से जुड़े पोस्टर चस्पा किए गए.

इस दौरान जिला एवं सेशन अनंत भंडारी ने कहा कि हर व्यक्ति को घर से निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलना चाहिए. जब तक कोरोना महामारी चलती है मास्क को हमें अपने शरीर का अभिन्न अंग मानते हुए प्रयोग में लेना है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना है. क्योंकि, सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना का सबसे सरल और कारगर उपाय है.

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वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने कहा कि, कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से उपयोग करें. सरकार को सभी निजी और सरकारी संस्थानों नें मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए. कर्मचारियों को ऑफिस में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क प्रवेश नहीं देना चाहिए. जिससे लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनना शुरू कर देंगे. ऐसा करके हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं.

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