दौसा. कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए गुरुवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की शुरुआत की. इस दौरान कोर्ट परिसर में सभी अधिवक्ताओं को मास्क वितरित किए गए. साथ ही कोर्ट परिसर में 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान से जुड़े पोस्टर चस्पा किए गए.
इस दौरान जिला एवं सेशन अनंत भंडारी ने कहा कि हर व्यक्ति को घर से निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलना चाहिए. जब तक कोरोना महामारी चलती है मास्क को हमें अपने शरीर का अभिन्न अंग मानते हुए प्रयोग में लेना है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना है. क्योंकि, सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना का सबसे सरल और कारगर उपाय है.
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वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने कहा कि, कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से उपयोग करें. सरकार को सभी निजी और सरकारी संस्थानों नें मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए. कर्मचारियों को ऑफिस में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क प्रवेश नहीं देना चाहिए. जिससे लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनना शुरू कर देंगे. ऐसा करके हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं.