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चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को हाईकोर्ट ने दी जमानत - कोर्ट

फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिला प्रमुख बनने के आरोपों से घिरने के बाद गिरफ्तार हुए चूरू के जिला प्रमुख हरलाल सहारण को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

एडवोकेट धीरेंद्र सिंह
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Published : May 31, 2019, 8:56 PM IST

Updated : May 31, 2019, 9:11 PM IST

जोधपुर. फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिला प्रमुख बनने के आरोपों के चलते गिरफ्तार हुए चूरू के जिला प्रमुख हरलाल सहारण को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में सहारण की ओर से कहा गया कि वह बीते 5 सालों से इसी पद पर कार्यरत हैं और हर समय अनुसंधान के लिए उपलब्ध रहेंगे. ऐसे में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखना न्यायोचित नहीं है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला प्रमुख सहारण को जमानत पर छोड़े जाने के आदेश जारी कर दिए.

चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को हाईकोर्ट ने दी जमानत

उल्लेखनीय है कि हरलाल सहारण के 2015 में जिला प्रमुख बनने के बाद ही चिमनाराम नामक व्यक्ति ने चुनौती दी थी. कोर्ट के नोटिस भी जारी हुए. जांच शुरू हो गई, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ चिमनाराम ने दुबारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया कि जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है.

इस पर चूरू में न्यायालय के निर्देश पर दो बार हरलाल सहारण जांच अधिकारी के सामने पेश हुए, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई. परंतु कुछ दिनों बाद ही उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जिनके विरुद्ध चूरू जिला न्यायालय में भी सुनवाई हुई, लेकिन वहां उन्हें जमानत नहीं मिली. शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विजय विश्नोई ने अधिवक्ताओं के तर्क पर सहमत होते हुए उन्हें जमानत पर छोड़े जाने के आदेश कर दिए.

गिरफ्तारी पर बंद रहा था चूरू

गत दिनों सहारण को गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे शेखावाटी की राजनीति में उबाल आ गया था. विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. चूरू शहर बंद भी रहा था.

जोधपुर. फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिला प्रमुख बनने के आरोपों के चलते गिरफ्तार हुए चूरू के जिला प्रमुख हरलाल सहारण को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में सहारण की ओर से कहा गया कि वह बीते 5 सालों से इसी पद पर कार्यरत हैं और हर समय अनुसंधान के लिए उपलब्ध रहेंगे. ऐसे में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखना न्यायोचित नहीं है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला प्रमुख सहारण को जमानत पर छोड़े जाने के आदेश जारी कर दिए.

चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को हाईकोर्ट ने दी जमानत

उल्लेखनीय है कि हरलाल सहारण के 2015 में जिला प्रमुख बनने के बाद ही चिमनाराम नामक व्यक्ति ने चुनौती दी थी. कोर्ट के नोटिस भी जारी हुए. जांच शुरू हो गई, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ चिमनाराम ने दुबारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया कि जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है.

इस पर चूरू में न्यायालय के निर्देश पर दो बार हरलाल सहारण जांच अधिकारी के सामने पेश हुए, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई. परंतु कुछ दिनों बाद ही उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जिनके विरुद्ध चूरू जिला न्यायालय में भी सुनवाई हुई, लेकिन वहां उन्हें जमानत नहीं मिली. शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विजय विश्नोई ने अधिवक्ताओं के तर्क पर सहमत होते हुए उन्हें जमानत पर छोड़े जाने के आदेश कर दिए.

गिरफ्तारी पर बंद रहा था चूरू

गत दिनों सहारण को गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे शेखावाटी की राजनीति में उबाल आ गया था. विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. चूरू शहर बंद भी रहा था.

Intro:जोधपुर फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिला प्रमुख बनने के आरोपों के चलते गिरफ्तार हुए चुरू जिला परिषद के जिला प्रमुख हरलाल सहारण को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत दे दी जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में सहारण की ओर से कहा गया कि वह बीते 5 सालों से इसी पद पर कार्यरत हैं और हर समय अनुसंधान के लिए उपलब्ध रहेंगे ऐसे में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखना न्यायोचित नहीं है हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला प्रमुख सहारण को जमानत पर छोड़े जाने के आदेश जारी कर दिए।


Body:उल्लेखनीय है कि हरलाल सहारण के 2015 में जिला प्रमुख बनने के बाद ही चिमना राम नामक व्यक्ति ने चुनोती दी थी, कोर्ट के नोटिस भी जारी हुए जांच शुरू हो गई। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ चिमनाराम ने दुबारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें बताया गया कि जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है। चुरू में इस पर न्यायालय के निर्देश पर दो बार हरलाल सहारण जांच अधिकारी के सामने पेश हुए लेकिन उसे पूछताछ नहीं की गई परंतु कुछ दिनों बाद ही उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया और ने गिरफ्तार कर लिया जिसके विरुद्ध चूरू जिला न्यायालय में भी सुनवाई हुई लेकिन वहां उन्हें जमानत नहीं मिली शुक्रवार को जोधपुर हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विजय विश्नोई ने अधिवक्ताओं के तर्क पर सहमत होते हुए उन्हें जमानत पर छोड़े जाने के आदेश कर दिए ।

गिरफ्तारी से बंद रहा चुरू
गत दिनों सहारण को गिरफ्तार कर लिया गया इससे शेखावाटी की राजनीति में उबाल आ गया था राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया चूरू शहर बंद भी रहा था।

bite : धीरेंद्र सिंह दासपा, एडवोकेट
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Last Updated : May 31, 2019, 9:11 PM IST
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