चूरू. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर जिले में सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भंग न होने देने और आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से चूरु जिले में धारा 144 लागू की है.
आदेशानुसार चूरू जिले की सीमाओं के भीतर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना कोई व्यक्ति या कोई संगठन, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली और जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेगा. साथ ही आयोजन तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकेंगे.
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आदेशानुसार यह प्रतिबंध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों, परंपरागत धार्मिक अथवा सांस्कृतिक शोभायात्रा, विभिन्न राष्ट्रीय पर्व से संबंधित राजकीय समारोह एवं शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य परिसर कल्याण, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण संबंधित राजकीय आयोजनों एव राजकीय ड्यूटी पर कार्यरत रहते हुए अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.