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चूरू: अवैध संबंध के चलते देवर और भाभी को आजीवन कारावास, हत्या का था आरोप - Life-long imprisonment to brother-in-law

चूरू के रतनगढ़ में देवर और भाभी को आजीवन कारावास हुआ है. दरअसल, देवर ने भाभी के साथ अवैध संबंधों को लेकर अपनी ही पत्नी की हत्या की थी. मामले में मंगलवार को एडीजे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए देवर और भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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देवर भाभी को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Mar 9, 2021, 8:14 PM IST

रतनगढ़ (चूरू). आजीवन कारावास का मामला रतनगढ़ तहसील के बछरारा गांव का है. जहां पर आरोपी राकेश और उसकी भाभी कमला ने मिलकर, राकेश की पत्नी मंजू को केरोसिन का तेल डालकर हत्या करने का आरोप था. मामले में सुनवाई के बाद एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा ने फैसला सुनाते हुए देवर और भाभी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

एडवोकेट महावीर सिंह का बयान...

एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अदम अदायगी के तौर पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि, मामला 12 अक्टूबर 2016 का है. जब मंजू देवी को केरोसिन तेल से जलने पर रतनगढ़ राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया था. जहां से उसे गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया था. उसने बीकानेर में 13 अक्टूबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

यह भी पढ़ें: अजमेर-ब्यावर रिश्वत मामला: एसीबी ने दलाल कैलाश कुमावत को भेजा जेल

पुलिस ने मामला धारा- 302 के तहत दर्ज कर जांच शुरू की थी. कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए देवर और भाभी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि देवर और भाभी दोनों हाल ही में जेल में ही थे, जिन्हें पुलिस वापस जेल लेकर गई है.

रतनगढ़ (चूरू). आजीवन कारावास का मामला रतनगढ़ तहसील के बछरारा गांव का है. जहां पर आरोपी राकेश और उसकी भाभी कमला ने मिलकर, राकेश की पत्नी मंजू को केरोसिन का तेल डालकर हत्या करने का आरोप था. मामले में सुनवाई के बाद एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा ने फैसला सुनाते हुए देवर और भाभी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

एडवोकेट महावीर सिंह का बयान...

एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अदम अदायगी के तौर पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि, मामला 12 अक्टूबर 2016 का है. जब मंजू देवी को केरोसिन तेल से जलने पर रतनगढ़ राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया था. जहां से उसे गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया था. उसने बीकानेर में 13 अक्टूबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

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पुलिस ने मामला धारा- 302 के तहत दर्ज कर जांच शुरू की थी. कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए देवर और भाभी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि देवर और भाभी दोनों हाल ही में जेल में ही थे, जिन्हें पुलिस वापस जेल लेकर गई है.

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