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चूरूः वार्ड 51 से कांग्रेस के उस्मान अली लड़ेंगे चुनाव, जिला जज ने दिए आदेश - Churu News

चूरू नगर परिषद के वार्ड 51 से कांग्रेस प्रत्याशी उस्मान अली अब चुनाव लड़ सकेंगे. जिला न्यायाधीश ने उन्हें चुनाव लड़ने के योग्य माना है. बता दें कि उस्मान अली का नामांकन पत्र संतान की आयु के संबंध में गलत विवरण भरने को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ उस्मान ने जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर की थी.

वार्ड 51 से कांग्रेस के उस्मान अली लड़ेंगे चुनाव, Ward 51 will contest elections from Osman Ali of Congress
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Published : Nov 13, 2019, 11:01 PM IST

चूरू. जिला नगर परिषद के वार्ड 51 से कांग्रेस प्रत्याशी उस्मान अली अब चुनाव लड़ सकेंगे. जिला न्यायाधीश ने उन्हें चुनाव लड़ने के योग्य माना है. कोर्ट ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए हैं. बता दें कि उस्मान अली का नामांकन पत्र संतान की आयु के संबंध में गलत विवरण भरने को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ उस्मान ने जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर की थी.

वार्ड 51 से कांग्रेस के उस्मान अली लड़ेंगे चुनाव

इस वजह से किया था नामांकन पत्र खारिज

दरअसल, निर्वाचन अधिकारी ने उस्मान अली का नामांकन उसकी संतान की जन्मतिथि के गलत विवरण को लेकर खारिज किया था. नामांकन पत्र में उस्मान अली ने अपनी आखिरी संतान की जन्म तिथि वर्ष 1996 बताई थी जबकि सही जन्म तिथि वर्ष 1995 थी.

गलत जन्मतिथि का विवरण पार्षद प्रत्याशी की नहीं लिपिकीय गलती

याचिका में उस्मान अली के एडवोकेट महिमन जोशी ने तर्क दिया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय जन्मतिथि का गलत विवरण लिपिकीय गलती की वजह से हो गया. कोर्ट के सामने सही जन्म तारीख के दस्तावेज पेश किए गए जिसके आधार पर कोर्ट ने उस्मान अली को चुनाव लड़ने के योग्य माना है. वकील ने बताया कि कोर्ट में तर्क दिया गया कि लिपिकीय त्रुटि के आधार पर किसी का नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है. जिसके आधार पर कोर्ट ने निर्यण दिया है.

पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, 25 मुद्दों पर दिया जोर

बता दें कि वार्ड 51 से 2 ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. कांग्रेस के उस्मान अली तो भाजपा के घनश्याम अलवारियाल ने नामांकन दाखिल किया था. ऐसे में यह सीट भाजपा की पक्की मानी जा रही थी लेकिन अब कोर्ट के निर्णय के बाद यहां भी चुनाव होंगे.

वहीं, कोर्ट की ओर से निर्णय आने के बाद पार्षद प्रत्याशी उस्मान अली ने कहा कि कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हूं. अंतिम संतान की जन्मतिथि की गलत जानकारी नामांकन पत्र में गलती से उल्लेखित कर दी गई थी. जिसके आधार पर नामांकन पत्र खारिज किया गया था. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने चुनाव लड़ने के योग्य माना है.

चूरू. जिला नगर परिषद के वार्ड 51 से कांग्रेस प्रत्याशी उस्मान अली अब चुनाव लड़ सकेंगे. जिला न्यायाधीश ने उन्हें चुनाव लड़ने के योग्य माना है. कोर्ट ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए हैं. बता दें कि उस्मान अली का नामांकन पत्र संतान की आयु के संबंध में गलत विवरण भरने को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ उस्मान ने जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर की थी.

वार्ड 51 से कांग्रेस के उस्मान अली लड़ेंगे चुनाव

इस वजह से किया था नामांकन पत्र खारिज

दरअसल, निर्वाचन अधिकारी ने उस्मान अली का नामांकन उसकी संतान की जन्मतिथि के गलत विवरण को लेकर खारिज किया था. नामांकन पत्र में उस्मान अली ने अपनी आखिरी संतान की जन्म तिथि वर्ष 1996 बताई थी जबकि सही जन्म तिथि वर्ष 1995 थी.

गलत जन्मतिथि का विवरण पार्षद प्रत्याशी की नहीं लिपिकीय गलती

याचिका में उस्मान अली के एडवोकेट महिमन जोशी ने तर्क दिया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय जन्मतिथि का गलत विवरण लिपिकीय गलती की वजह से हो गया. कोर्ट के सामने सही जन्म तारीख के दस्तावेज पेश किए गए जिसके आधार पर कोर्ट ने उस्मान अली को चुनाव लड़ने के योग्य माना है. वकील ने बताया कि कोर्ट में तर्क दिया गया कि लिपिकीय त्रुटि के आधार पर किसी का नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है. जिसके आधार पर कोर्ट ने निर्यण दिया है.

पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, 25 मुद्दों पर दिया जोर

बता दें कि वार्ड 51 से 2 ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. कांग्रेस के उस्मान अली तो भाजपा के घनश्याम अलवारियाल ने नामांकन दाखिल किया था. ऐसे में यह सीट भाजपा की पक्की मानी जा रही थी लेकिन अब कोर्ट के निर्णय के बाद यहां भी चुनाव होंगे.

वहीं, कोर्ट की ओर से निर्णय आने के बाद पार्षद प्रत्याशी उस्मान अली ने कहा कि कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हूं. अंतिम संतान की जन्मतिथि की गलत जानकारी नामांकन पत्र में गलती से उल्लेखित कर दी गई थी. जिसके आधार पर नामांकन पत्र खारिज किया गया था. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने चुनाव लड़ने के योग्य माना है.

Intro:चूरू। चूरू नगर परिषद के वार्ड 51 से कांग्रेस प्रत्याशी उस्मान अली चुनाव लड़ सकेंगे। जिला न्यायाधीश ने उन्हें चुनाव लड़ने के योग्य माना है। कोर्ट ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए है। बतादे कि उस्मान अली का नामांकन पत्र संतान की आयु के संबंध में गलत विवरण भरने को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ उस्मान ने जिला न्यायाधीश यहां याचिका दायर की थी।
इस वजह से किया था नामांकन पत्र खारिज
दरअसल निर्वाचन अधिकारी ने उस्मान अली का नामांकन उसकी संतान की जन्मतिथि के गलत विवरण को लेकर खारिज किया था। नामांकन पत्र में उस्मान अली ने अपनी आखिरी संतान का की जन्म तिथि वर्ष 1996 बताई थी जबकि सही जन्मतिथि वर्ष 1995 थी।




Body:: गलत जन्मतिथि का विवरण पार्षद प्रत्याशी की नहीं लिपिकीय गलती
याचिका में उस्मान अली के एडवोकेट महिमन जोशी ने तर्क दिया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय जन्मतिथि का गलत विवरण लिपिकीय की गलती की वजह से हो गया। कोर्ट के सामने सही जन्म तारीख के दस्तावेज पेश किए गए जिसके आधार पर कोर्ट ने उस्मान अली को चुनाव लड़ने के योग्य माना है। एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट में तर्क दिया गया कि लिपिकीय त्रुटि के आधार पर किसी का नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है। जिसके आधार पर कोर्ट ने निर्यण दिया है।


Conclusion:: इस वार्ड में दो ही प्रत्याशी थे ऐसे में यह सीट भाजपा की पक्की मानी जा रही थी
वार्ड 51 से दो ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस के उस्मान अली तो भाजपा के घनश्याम अलवारिया। ऐसे में यह सीट भाजपा की पक्की मानी जा रही थी लेकिन अब कोर्ट के निर्णय के बाद यहां भी चुनाव होंगे।
बाइट: महिमन जोशी, याचिकाकर्ता के एडवोकेट
याचिका में कोर्ट को बताया गया कि लिपिकीय त्रुटि की वजह से निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन खारिज किया जाना गलत है। कोर्ट ने उस्मान अली को चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना है।
बाइट: उस्मान अली, याचिकाकर्ता, पार्षद प्रत्याशी।
कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हूं। अंतिम संतान की जन्मतिथि की गलत जानकारी नामांकन पत्र में गलती से उल्लेखित कर दी गई थी। जिसके आधार पर नामांकन पत्र खारिज किया गया था। कोर्ट ने चुनाव लड़ने के योग्य माना है।
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