ETV Bharat / state

रमजान और अक्षय तृतीया को लेकर प्रसाशन अलर्ट, निर्देशों का पालन करने की अपील

आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए चूरू में प्रसाशन ने लोगों को कड़ाई से कर्फ़्यू का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं. जिले में यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संगीन धाराओं, राजस्थान महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी.

चूरू न्यूज, चूरू में कोरोना का असर, churu news, effect of corona in churu
उत्सवों को देखते हुए प्रसाशन अलर्ट
author img

By

Published : Apr 22, 2020, 7:53 AM IST

Updated : May 25, 2020, 5:15 PM IST

चूरू. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चूरू और सरदारशहर में पिछले 21 दिनों से कर्फ़्यू जारी है. वहीं आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रसाशन ने लोगों को कड़ाई से कर्फ़्यू का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं. आगामी दिनों में आने वाले रमजान और अक्षय तृतीया के उत्सव को देखते हुए जिला प्रसाशन ने ये हिदायत दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन और कर्फ़्यू का उलंघन न करे.

चूरू न्यूज, चूरू में कोरोना का असर, churu news, effect of corona in churu
उत्सवों को देखते हुए प्रसाशन अलर्ट

पढ़ें : अजमेर में कोरोना ब्लास्ट, एक ही इलाके में सामने आए 35 नए संक्रमित, 59 पर पहुंचा कुल आंकड़ा

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि, चूरू और सरदारशहर नगरीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत लगे विशेष प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संगीन धाराओं, राजस्थान महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी.

पढ़ेंः केंद्र सरकार उपलब्ध कराए टेस्टिंग किट और वेंटीलेटरः गहलोत

उन्होंने कहा कि, चूरू और सरदारशहर नगरीय क्षेत्र में समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा और समारोह इस दौरान पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे. समस्त वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. बिना स्क्रीनिग के कोई भी व्यक्ति चूरू और सरदारशहर क्षेत्र में न तो प्रवेश कर सकेगा और न ही बाहर जा सकेगा. हालांकि, ये प्रतिबंध बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा. क्षेत्रों में समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

चूरू. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चूरू और सरदारशहर में पिछले 21 दिनों से कर्फ़्यू जारी है. वहीं आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रसाशन ने लोगों को कड़ाई से कर्फ़्यू का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं. आगामी दिनों में आने वाले रमजान और अक्षय तृतीया के उत्सव को देखते हुए जिला प्रसाशन ने ये हिदायत दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन और कर्फ़्यू का उलंघन न करे.

चूरू न्यूज, चूरू में कोरोना का असर, churu news, effect of corona in churu
उत्सवों को देखते हुए प्रसाशन अलर्ट

पढ़ें : अजमेर में कोरोना ब्लास्ट, एक ही इलाके में सामने आए 35 नए संक्रमित, 59 पर पहुंचा कुल आंकड़ा

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि, चूरू और सरदारशहर नगरीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत लगे विशेष प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संगीन धाराओं, राजस्थान महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी.

पढ़ेंः केंद्र सरकार उपलब्ध कराए टेस्टिंग किट और वेंटीलेटरः गहलोत

उन्होंने कहा कि, चूरू और सरदारशहर नगरीय क्षेत्र में समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा और समारोह इस दौरान पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे. समस्त वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. बिना स्क्रीनिग के कोई भी व्यक्ति चूरू और सरदारशहर क्षेत्र में न तो प्रवेश कर सकेगा और न ही बाहर जा सकेगा. हालांकि, ये प्रतिबंध बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा. क्षेत्रों में समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

Last Updated : May 25, 2020, 5:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.