चूरू. जिले में एक विवाहिता के साथ यौन शोषण के लिए ब्लैकमेल किए जाने और दोबारा जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है. महिला थाने में एक वकील के खिलाफ 24 साल की विवाहिता ने केस दर्ज करवाया है. आरोप है कि वकील ने मामला सेटल कराने के एवज में न केवल युवती पर यौन शोषण का दबाव बनाया बल्कि जबरन शादी भी करवा दी.
पुलिस को दिए पर्चा बयान में युवती ने बताया कि उसकी इरफान नाम के युवक से दोस्ती थी. दोनों के धर्म अलग-अलग होने की वजह से परिजन शादी को तैयार नहीं थे. इस पर दोनों मुम्बई भाग गए जहां युवक ने मुम्बई में धर्म परिवर्तन कर उससे 10 जनवरी 2022 को शादी कर ली. मुम्बई में एक महिला वकील के कहने पर शादी के बाद दोनों चूरू आ गए.
पीड़िता के मुताबिक कोतवाली पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा. उसने बताया कि सर्टिफिकेट नहीं आने तक महिला पुलिस अधिकारी ने उसे नारी निकेतन भेजने के लिए कहा. आरोप है कि इस दौरान कोतवाली थाने की महिला कांस्टेबल ने उसे राजलदेसर निवासी एक वकील के घर रहने के लिए बोला और कहा कि अगले दिन उसे नारी निकेतन भेजा जाएगा.
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पीड़िता ने बताया कि वह वकील के घर पर चार दिन रही. उसने बताया कि इस दौरान उसे खाने में कुछ डालकर खिलाते थे. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 26 जनवरी 2022 को उसने नारी निकेतन भेजने के लिए कहा लेकिन उसने अनसुना कर दिया. अगले दिन वकील ने उसकी शादी संपत नाम के युवक से जबरन करवा दी. पीड़िता ने बताया कि शादी से पहले उसने इरफान से बात करवाने के लिए कहा तो वकील ने नहीं करवाई.
पीड़िता का आरोप है कि वकील ने शादी रुकवाने और इरफान से बात करवाने के एवज में दो दिन उसके साथ बेड शेयर करने की शर्त रखी. युवती ने बताया कि उसकी जबरन शादी करवाकर 17 फरवरी को चूरू भेज दिया गया. बाद में इरफान ने जोधपुर में मामला दर्ज कराया. जोधपुर कोर्ट में दोनों पेश हुए जहां से कोर्ट ने उसको इरफान के साथ भेजने के आदेश दिए. बहरहाल पुलिस ने वकील के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.