चूरू. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने को लेकर मकान मालिकों द्वारा दवाब बनाने के मामले सामने आए थे. ऐसे में चूरू में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर चेताया है कि, मेडिकल सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों से मकान खाली करवाने का दवाब बनाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
चूरू में इस तरह का कोई मामला नहीं आया
हालांकि चूरू में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने के लिए मकान मालिक की ओर से दवाब डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है. फिर भी एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया गया है. चूरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ बड़ी संख्या में किराए पर घर लेकर रहते है.
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मकान मालिकों को रहती संक्रमण का आशंका
जिस घर में डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं. उनका अस्पताल में आना-जाना रहता है. ऐसे में मकान मालिकों को यह आशंका रहती है कि, वे कोरोनावायरस से संक्रमित हो सकते है. जोधपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर के दखल के बाद मामला सुलझाया गया था.