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चूरूः चिकित्साकर्मियों से मकान खाली करवाने का दबाव बनाने वालों पर होगी कार्रवाई - Action to vacate the house

चूरू में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के उपर अब मकान मालिक तुरंत मकान खाली करने का दबाव नहीं बना सकेंगे. चूरू जिला कलेक्टर ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है. जिसके बाद ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मकान खाली करवाने पर कार्रवाई , Action to vacate the house , Churu District Collector Order
डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने के दबाव पर होगी कार्रवाई
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Published : Apr 1, 2020, 8:53 PM IST

चूरू. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने को लेकर मकान मालिकों द्वारा दवाब बनाने के मामले सामने आए थे. ऐसे में चूरू में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर चेताया है कि, मेडिकल सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों से मकान खाली करवाने का दवाब बनाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने के दबाव पर होगी कार्रवाई

चूरू में इस तरह का कोई मामला नहीं आया

हालांकि चूरू में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने के लिए मकान मालिक की ओर से दवाब डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है. फिर भी एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया गया है. चूरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ बड़ी संख्या में किराए पर घर लेकर रहते है.

ये पढ़ेंः COVID-19: पीएम केयर फंड के लिए पैसा जुटाएंगे BJP कार्यकर्ता, गुरुवार से शुरू होगा अभियान

मकान मालिकों को रहती संक्रमण का आशंका

जिस घर में डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं. उनका अस्पताल में आना-जाना रहता है. ऐसे में मकान मालिकों को यह आशंका रहती है कि, वे कोरोनावायरस से संक्रमित हो सकते है. जोधपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर के दखल के बाद मामला सुलझाया गया था.

चूरू. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने को लेकर मकान मालिकों द्वारा दवाब बनाने के मामले सामने आए थे. ऐसे में चूरू में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर चेताया है कि, मेडिकल सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों से मकान खाली करवाने का दवाब बनाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने के दबाव पर होगी कार्रवाई

चूरू में इस तरह का कोई मामला नहीं आया

हालांकि चूरू में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से मकान खाली करवाने के लिए मकान मालिक की ओर से दवाब डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है. फिर भी एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया गया है. चूरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ बड़ी संख्या में किराए पर घर लेकर रहते है.

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मकान मालिकों को रहती संक्रमण का आशंका

जिस घर में डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं. उनका अस्पताल में आना-जाना रहता है. ऐसे में मकान मालिकों को यह आशंका रहती है कि, वे कोरोनावायरस से संक्रमित हो सकते है. जोधपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर के दखल के बाद मामला सुलझाया गया था.

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