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चित्तौड़गढ़: बजरी से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, दो गिरफ्तार - कोतवाली थानाधिकारी सुमेरसिंह

चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने बजरी माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है. इसके साथ ही दो चालकों को भी गिरफ्तार किया है. बजरी खनन को लेकर दो दिन पहले हुई अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने बजरी माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

चित्तौड़गढ़ की खबर, Gravel mafia
ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के साथ दो लोग गिरफ्तार
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Published : Jan 13, 2020, 5:23 PM IST

चित्तौड़गढ़. शहर में पुलिस की ओर से बजरी माफियाओं पर लगाम कसते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में दो ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के साथ जब्त किए है. साथ ही दो चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की सूचना पर खनिज विभाग के अधिकारी भी कोतवाली थाने में पहुंचे और मामले की जानकारी ली. इस सम्बंध में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है.

जानकारी के अनुसार दो दिन पहले हुई अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इस कोतवाली थानाधिकारी सुमेरसिंह ने जाब्ते को शहर से गुजरने वाले ट्रैक्टर और ट्रकों पर नजर रखने को कहा. सोमवार सुबह बजरी से भरे दो ट्रैक्टर में बजरी परिवहन हो रहा था. जिन्हें रोक कर डिटेन कर थाने लाया गया और खनिज अभियंता को इस मामले की सूचना दी गई.

पढ़ें- चित्तौड़गढ़ में नकली कीटनाशक बेचने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर सौंपा

इस पर खनिज अभियंता ने 1 लाख 26 हजार चार सौ रूपये कम्पाउंड फीस आरोपित की. प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौडगढ़ कोतवाली पुलिस ने दो ट्रैक्टर टॉली जब्त की थी और ट्रैक्टर चालक कालू पुत्र हीरालाल जाट और रतनलाल पुत्र रामलाल भील को डिटेन किया है.

ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के साथ दो लोग गिरफ्तार

बता दें कि इस मामले की सूचना खनिज अभियंता को दी गई. जिस पर खनिज अभियंता ने एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4 और 21 के तहत प्रत्येक वाहन पर 1 लाख 26 हजार चार सौ रूपये कम्पाउंड फीस लगाते हुए अवैध बजरी और रॉयल्टी चोरी के साथ धारा 379 के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये है.

गौरतलब है कि बजरी निर्गमन पर माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से 16 नवम्बर 2017 से रोक लगा दी गई है. इसके बावजूद बनास, बेड़च नदियों सहित छोटे-छोटे नदी-नालों से भी निर्बाध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में खुले आम बजरी के ट्रैक्टर, ट्रॉली, डम्पर आदि वाहन सड़कों पर दौड़ते देखे जा रहे हैं.

पढ़ें- चित्तौड़गढ़ में 16 हजार से अधिक किसान नहीं करवा रहे डोडा चूरा नष्ट, आदेश बना अधिकारियों के गले की फांस

वहीं, लम्बे समय से इस मामले में कार्रवाई नहीं हो पा रही है. जिसके कारण बजरी माफिया बेखौफ बने हुए हैं और बिना रॉयल्टी और रोक होने के बावजूद अवैध रूप से बजरी निकाल कर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. सबसे बड़ी बात सामने आई कि बिना नम्बर के ट्रैक्टर में अवैध रूप से बजरी परिवहन किया जा रहा था.

चित्तौड़गढ़. शहर में पुलिस की ओर से बजरी माफियाओं पर लगाम कसते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में दो ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के साथ जब्त किए है. साथ ही दो चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की सूचना पर खनिज विभाग के अधिकारी भी कोतवाली थाने में पहुंचे और मामले की जानकारी ली. इस सम्बंध में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है.

जानकारी के अनुसार दो दिन पहले हुई अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इस कोतवाली थानाधिकारी सुमेरसिंह ने जाब्ते को शहर से गुजरने वाले ट्रैक्टर और ट्रकों पर नजर रखने को कहा. सोमवार सुबह बजरी से भरे दो ट्रैक्टर में बजरी परिवहन हो रहा था. जिन्हें रोक कर डिटेन कर थाने लाया गया और खनिज अभियंता को इस मामले की सूचना दी गई.

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इस पर खनिज अभियंता ने 1 लाख 26 हजार चार सौ रूपये कम्पाउंड फीस आरोपित की. प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौडगढ़ कोतवाली पुलिस ने दो ट्रैक्टर टॉली जब्त की थी और ट्रैक्टर चालक कालू पुत्र हीरालाल जाट और रतनलाल पुत्र रामलाल भील को डिटेन किया है.

ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के साथ दो लोग गिरफ्तार

बता दें कि इस मामले की सूचना खनिज अभियंता को दी गई. जिस पर खनिज अभियंता ने एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4 और 21 के तहत प्रत्येक वाहन पर 1 लाख 26 हजार चार सौ रूपये कम्पाउंड फीस लगाते हुए अवैध बजरी और रॉयल्टी चोरी के साथ धारा 379 के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये है.

गौरतलब है कि बजरी निर्गमन पर माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से 16 नवम्बर 2017 से रोक लगा दी गई है. इसके बावजूद बनास, बेड़च नदियों सहित छोटे-छोटे नदी-नालों से भी निर्बाध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में खुले आम बजरी के ट्रैक्टर, ट्रॉली, डम्पर आदि वाहन सड़कों पर दौड़ते देखे जा रहे हैं.

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वहीं, लम्बे समय से इस मामले में कार्रवाई नहीं हो पा रही है. जिसके कारण बजरी माफिया बेखौफ बने हुए हैं और बिना रॉयल्टी और रोक होने के बावजूद अवैध रूप से बजरी निकाल कर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. सबसे बड़ी बात सामने आई कि बिना नम्बर के ट्रैक्टर में अवैध रूप से बजरी परिवहन किया जा रहा था.

Intro:चित्तौड़गढ़। शहर में पुलिस द्वारा बजरी माफियाओं पर लगाम कसते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में दो ट्रेक्टर ट्राली बजरी के साथ जप्त किये। साथ ही दो चालक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की सूचना पर खनिज विभाग के अधिकारी भी कोतवाली थाने में पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस सम्बंध में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। Body:जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व हुई अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस कोतवाली थानाधिकारी सुमेरसिंह ने जाप्ते को शहर से गुजरने वाले ट्रैक्टर व ट्रकों पर नजर रखने को कहा। सोमवार सुबह बजरी भरे दो ट्रेक्टर में बजरी परिवहन हो रहा था, जिन्हें रोक कर डिटेन कर थाने ले आये और खनिज अभियंता को इस बाबत सूचना दी गई। इस पर खनिज अभियंता ने 1 लाख 26 हजार चार सौ रूपये कम्पाउंड फीस आरोपित किये। प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौडग़ढ़ कोतवाली पुलिस ने दो ट्रेक्टर टॉली जप्त की थी और ट्रेक्टर चालक कालू पुत्र हीरालाल जाट एवं रतनलाल पुत्र रामलाल भील को डिटेन किया है। इस मामले की सूचना खनिज अभियंता को दी गई जिस पर खनिज अभियंता ने एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 के तहत प्रत्येक वाहन पर 1 लाख 26 हजार चार सौ रूपये कम्पाउंड फीस लगाते हुए अवैध बजरी और रॉयल्टी चोरी के साथ धारा 379 के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये है। गौरतलब है कि बजरी निर्गमन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 16.नवम्बर 2017 से रोक लगा दी गई है। उसके बावजूद बनास, बेड़च नदियो सहित छोटे-छोटे नदी-नालों से भी निर्बाध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में खुले आम बजरी के ट्रेक्टर, ट्रोली, डम्पर आदि वाहन सड़को पर दौड़ते देखे जा रहे है। लम्बे समय से इस मामले में कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बजरी माफिया बेखौफ बने हुए है और बिना रॉयल्टी और रोक होने के बावजूद अवैध रूप से बजरी निकाल कर ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। सबसे बड़ी बात सामने आई कि बिना नम्बरी ट्रैक्टर में अवैध रूप से बजरी परिवहन किया जा रहा था। Conclusion:बाइट - जमना शंकर गुर्जर, फोरमेन, माइनिंग विभाग
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