चित्तौड़गढ. कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल पूर्व नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं आरोपी पर 2.70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि सितम्बर 2019 में कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बालिका को उसके पड़ोस में रहने वाला एक युवक सुनील कुमावत बहला-फुसला कर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. आरोपी ने बालिका को ब्लैकमेल कर उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. इस मामले में कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने पर विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
तत्कालीन जांच अधिकारी डीएसपी एससी/एसटी सेल शाहना खानम ने मामले में न्यायालय में चार्जशीट 20 जनवरी, 2020 को पेश की गई. चार्जशीट में आरोपी को कमजोर वर्ग की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप प्रमाणित पाए गए. प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 19 गवाह के बयान करवाए गए और 151 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुनील पुत्र मोहनलाल कुमावत को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. आरोपी को कुल 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 लाख 70 हजार रुपए आर्थिक दंड सुनाया गया.