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राजस्थान हाईकोर्ट की IPL मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि वह याचिका को वापस लेना चाहता है या उस पर सुनवाई जारी रखना चाहता है?

राजस्थान हाईकोर्ट की IPL मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक
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Published : Apr 10, 2019, 2:55 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि वह याचिका को वापस लेना चाहता है या उस पर सुनवाई जारी रखना चाहता है?


न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका में आरसीए सचिव आर एस नानू की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरसीए अध्यक्ष आईपीएल के पास का उचित वितरण नहीं कर मनमानी कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें पास वितरण से रोका जाए.

राजस्थान हाईकोर्ट की IPL मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने जेडीसीए का गत 28 फरवरी को जारी पत्र का हवाला देते हुए याचिका को वापस लेने की इच्छा जताई. इस पर याचिकाकर्ता की ही एक अन्य अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता वापस नहीं लेने का संबंध में याचिकाकर्ता ने मौखिक निर्देश दिए हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से विरोधाभासी तथ्य रखने पर अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आरसीए अध्यक्ष पद पर बने रहने के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत प्रकरण में अब 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि वह याचिका को वापस लेना चाहता है या उस पर सुनवाई जारी रखना चाहता है?


न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका में आरसीए सचिव आर एस नानू की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरसीए अध्यक्ष आईपीएल के पास का उचित वितरण नहीं कर मनमानी कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें पास वितरण से रोका जाए.

राजस्थान हाईकोर्ट की IPL मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने जेडीसीए का गत 28 फरवरी को जारी पत्र का हवाला देते हुए याचिका को वापस लेने की इच्छा जताई. इस पर याचिकाकर्ता की ही एक अन्य अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता वापस नहीं लेने का संबंध में याचिकाकर्ता ने मौखिक निर्देश दिए हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से विरोधाभासी तथ्य रखने पर अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आरसीए अध्यक्ष पद पर बने रहने के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत प्रकरण में अब 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच के पास वितरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि वह याचिका को वापस लेना चाहता है या उस पर सुनवाई जारी रखना चाहता है? न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका में आरसीए सचिव आर एस नानू की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरसीए अध्यक्ष आईपीएल के पास का उचित वितरण नहीं कर मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पास वितरण से रोका जाए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने जेडीसीए का गत 28 फरवरी को जारी पत्र का हवाला देते हुए याचिका को वापस लेने की इच्छा जताई। इस पर याचिकाकर्ता की ही एक अन्य अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता वापस नहीं लेने का संबंध में याचिकाकर्ता ने मौखिकनिर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से विरोधाभासी तथ्य रखने पर अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आरसीए अध्यक्ष पद पर बने रहने के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत प्रकरण में अब 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा।


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