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बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नीरज के पवन ने की बैठक...दुर्घटना में मरे किसानों की परिवार को बीमा क्लेम जल्द देने के दिए निर्देश - insurance company

सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले ऐसे बीमित किसान जिन की दुर्घटना में मौत हो चुकी हैं. ऐसे किसानों के प्रत्येक परिवार को दुर्घटना बीमा के तहत बीमा क्लेम के रूप में 10 लाख रुपए तक की राशि बीमा करने वाली कंपनी से दिलाई जाएगी.

दुर्घटना में मरे किसान के परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम
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Published : May 29, 2019, 9:11 AM IST

जयपुर. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने मंगलवार को बीमा कंपनी के साथ बैठक की. जिसमें दुर्घटना में मरे किसान के परिवार को जल्द से जल्द बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए. नीरज के पवन ने सहकार भवन में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कहा कि बीमा कंपनी जल्द किसानों को लंबित क्लेम का भुगतान करें.

उन्होंने कहा कि कंपनी ने 15.30 लाख किसानों का बीमा किया था और उसके पेटे उन्हें 28.63 करोड़ रुपए का भुगतान प्रीमियम के रूप में कंपनी को दिया गया था. पीड़ित किसान परिवार को बीमा क्लेम के भुगतान में देरी की जा रही है और अब तक बीमा कंपनी ने मात्र 11 क्लेम ही पास किए हैं. लगभग 300 क्लेम कंपनी के पास बकाया हैं जिनका भुगतान किसान परिवार को होना है.

दुर्घटना में मरे किसान के परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम

बीमा कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी स्तर पर क्लेम से संबंधित दस्तावेज में कमी है तो उस कमी को शीघ्र पूरा कर पीड़ित परिवार को क्लेम की राशि दिलाई जाए. जिन क्लेम में सभी दस्तावेज सही हैं उनका क्लेम शीघ्र बीमा कंपनी जारी करें. जिन किसानों के दस्तावेजों में कुछ कमियां है तो संबंधित बैंक के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उसे पूरा किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को राहत दी जा सके.

जयपुर. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने मंगलवार को बीमा कंपनी के साथ बैठक की. जिसमें दुर्घटना में मरे किसान के परिवार को जल्द से जल्द बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए. नीरज के पवन ने सहकार भवन में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कहा कि बीमा कंपनी जल्द किसानों को लंबित क्लेम का भुगतान करें.

उन्होंने कहा कि कंपनी ने 15.30 लाख किसानों का बीमा किया था और उसके पेटे उन्हें 28.63 करोड़ रुपए का भुगतान प्रीमियम के रूप में कंपनी को दिया गया था. पीड़ित किसान परिवार को बीमा क्लेम के भुगतान में देरी की जा रही है और अब तक बीमा कंपनी ने मात्र 11 क्लेम ही पास किए हैं. लगभग 300 क्लेम कंपनी के पास बकाया हैं जिनका भुगतान किसान परिवार को होना है.

दुर्घटना में मरे किसान के परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम

बीमा कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी स्तर पर क्लेम से संबंधित दस्तावेज में कमी है तो उस कमी को शीघ्र पूरा कर पीड़ित परिवार को क्लेम की राशि दिलाई जाए. जिन क्लेम में सभी दस्तावेज सही हैं उनका क्लेम शीघ्र बीमा कंपनी जारी करें. जिन किसानों के दस्तावेजों में कुछ कमियां है तो संबंधित बैंक के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उसे पूरा किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को राहत दी जा सके.

Intro:जयपुर। सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले ऐसे बीमित किसान जिन की दुर्घटना में मौत हो चुकी है ऐसे किसानों के प्रत्येक परिवार को दुर्घटना बीमा के तहत बीमा क्लेम के रूप में 10 लाख रुपए तक की राशि बीमा करने वाली कंपनी से दिलाई जाएगी।


Body:सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने मंगलवार को बीमा कंपनी के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए। नीरज के पवन ने सहकार भवन में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियो के साथ बैठक की और कहा कि बीमा कंपनी जल्द किसानों को लंबित क्लेम का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि कंपनी ने 15.30 लाख किसानों का बीमा किया था और उसके पेटे उन्हें 28.63 करोड रुपए का भुगतान प्रीमियम के रूप में कंपनी को दिया गया था। पीड़ित किसान परिवार को बीमा क्लेम के भुगतान में देरी की जा रही है और अब तक बीमा कंपनी ने मात्र 11 क्लेम ही पास किए हैं। लगभग 300 क्लेम कंपनी के पास बकाया है जिनका भुगतान किसान परिवार को होना है।


Conclusion:बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी स्तर पर क्लेम से संबंधित दस्तावेज में कमी है तो उस कमी को शीघ्र पूरा कर पीड़ित परिवार को क्लेम की राशि दिलाई जाए। जिन क्लेम में सभी दस्तावेज सही है उनका क्लेम शीघ्र बीमा कंपनी जारी करें। जिन किसानों के दस्तावेजों में कुछ कमियां है तो संबंधित बैंक के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उसे पूरा किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को राहत दी जा सके।

पीटूसी रमेश टांक
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