जयपुर. दो बेटियों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने वाली पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त पति प्रभु साहनी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम15 ने 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 22 जून 2018 को सीमा देवी ने पुलिस को पर्चा बयान दिया था कि उसकी शादी अभियुक्त के साथ 7 साल पहले हुई थी. उसकी दो लड़कियां भी है. वहीं अब वह अपने प्रेमी धर्मेंद्र कुमार के साथ बिहार से आकर जयपुर में झोटवाड़ा इलाके में रहने लगी.
16 जून को जब वह अपनी झोपड़ी में अकेली थी. तब वहां उसका पति आ गया और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. जिसके चलते उसके शरीर पर 19 चोटें आई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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दहेज उत्पीड़न प्रकरण में अभियुक्त को दो साल की सजा
जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-द्वितीय ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले अभियुक्त पति धीरज कुमार मोहनपुरिया को 2 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत में अभियुक्त पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि राजेंद्र कुमार ने करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बेटी ममता का 12 फरवरी 2010 को अभियुक्त के साथ विवाह हुआ था.
अभियुक्त आए दिन कम दहेज लाने के लिए ममता को प्रताड़ित और मारपीट करता था. जिसके चलते वह अपने पीहर में आकर रहने लगी. 1 अप्रैल 2010 को अभियुक्त ने वहां आकर ममता से झगड़ा किया. जिसके चलते अगले दिन ममता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.