ETV Bharat / state

सभापति महावीर मोदी के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बूंदी नगर परिषद के तत्कालीन सभापति महावीर मोदी के निलंबन पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. निलंबन पर रोक लगाए जाने के बाद महावीर मोदी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है.

बूंदी समाचार, bundi news
सभापति महावीर मोदी के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
author img

By

Published : Sep 3, 2020, 5:41 PM IST

बूंदी. नगर परिषद के तत्कालीन सभापति महावीर मोदी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, महावीर मोदी को राजस्थान स्वायत शासन विभाग ने निलंबित कर दिया था, जिसको लेकर महावीर मोदी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के साथ निलंबन का कारण जानने के लिए राजस्थान डीएलबी को नोटिस भी भेजा गया है.

सभापति महावीर मोदी के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बता दें कि 18 अगस्त को राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर ने बूंदी नगर परिषद सभापति महावीर मोदी को कार्यकाल समाप्त होने के 4 दिन पहले निलंबित कर दिया था. निर्देशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी के जारी आदेशों के अनुसार सभापति महावीर मोदी को विचाराधीन न्यायिक जांच के चलते निलंबित किए जाने का हवाला दिया था.

सभापति मोदी पर नगर परिषद बूंदी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने की शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा जांच करवाई जाकर विभाग को जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई थी. इस जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं होना पाया गया था. इसी पर सभापति महावीर मोदी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39/3 के अंतर्गत न्यायिक जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है. निलंबन के आदेश के विरुद्ध सभापति महावीर मोदी ने निलंबन को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और अस्थाई निषेधाज्ञा लगा दी है.

पढ़ें- बूंदी में बंदूक लहराकर हुई खुलेआम फायरिंग, वीडियो वायरल

इस मामले में सभापति महावीर मोदी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा है कि आज सत्य की जीत हुई है. मेरा कार्यकाल बूंदी शहर की जनता के लिए विकास भरा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों से लेकर विद्युतीकरण व्यवस्था को दुरुस्त कराने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अंतिम कार्यकाल के 4 दिनों में मुझे जो निलंबित किया गया है, वह द्वेषतापूवर्क तरीके से किया गया है.

महावीर मोदी ने कहा कि राजस्थान सरकार को इस मामले में देखना चाहिए था और कुछ राजनीतिक तत्वों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है. लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं. वह दूसरे लोगों को भी भ्रष्टाचारी समझते हैं और उनके मुंह पर आज कोर्ट ने बड़ा तमाचा मारा है. हाईकोर्ट ने मुझे सच्चा साबित कर यह बता दिया है कि आज भी न्यायिक प्रक्रिया जिंदा है. कुछ लोगों ने अंतिम समय में मेरा मुंह काला करने की कोशिश की, जिसका जवाब आज कोर्ट के नए फैसले ने दे दिया है.

इस मामले में तत्कालीन सभापति महावीर मोदी ने कोर्ट में जाकर पूरे निलंबन पर रोक लगा दी है और सरकार को इस मामले में मोदी द्वारा नोटिस भी भेजा गया है. तत्कालीन सभापति महावीर मोदी के निलंबन पर रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए शहर के कई इलाकों में आतिशबाजी भी की. बता दें कि न्यायिक जांच के चलते ही तत्कालीन सभापति महावीर मोदी को निलंबित किया गया था और उसी जांच को लेकर सभापति मोदी कोर्ट के समक्ष गए थे.

बूंदी. नगर परिषद के तत्कालीन सभापति महावीर मोदी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, महावीर मोदी को राजस्थान स्वायत शासन विभाग ने निलंबित कर दिया था, जिसको लेकर महावीर मोदी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के साथ निलंबन का कारण जानने के लिए राजस्थान डीएलबी को नोटिस भी भेजा गया है.

सभापति महावीर मोदी के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बता दें कि 18 अगस्त को राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर ने बूंदी नगर परिषद सभापति महावीर मोदी को कार्यकाल समाप्त होने के 4 दिन पहले निलंबित कर दिया था. निर्देशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी के जारी आदेशों के अनुसार सभापति महावीर मोदी को विचाराधीन न्यायिक जांच के चलते निलंबित किए जाने का हवाला दिया था.

सभापति मोदी पर नगर परिषद बूंदी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने की शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा जांच करवाई जाकर विभाग को जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई थी. इस जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं होना पाया गया था. इसी पर सभापति महावीर मोदी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39/3 के अंतर्गत न्यायिक जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है. निलंबन के आदेश के विरुद्ध सभापति महावीर मोदी ने निलंबन को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और अस्थाई निषेधाज्ञा लगा दी है.

पढ़ें- बूंदी में बंदूक लहराकर हुई खुलेआम फायरिंग, वीडियो वायरल

इस मामले में सभापति महावीर मोदी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा है कि आज सत्य की जीत हुई है. मेरा कार्यकाल बूंदी शहर की जनता के लिए विकास भरा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों से लेकर विद्युतीकरण व्यवस्था को दुरुस्त कराने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अंतिम कार्यकाल के 4 दिनों में मुझे जो निलंबित किया गया है, वह द्वेषतापूवर्क तरीके से किया गया है.

महावीर मोदी ने कहा कि राजस्थान सरकार को इस मामले में देखना चाहिए था और कुछ राजनीतिक तत्वों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है. लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं. वह दूसरे लोगों को भी भ्रष्टाचारी समझते हैं और उनके मुंह पर आज कोर्ट ने बड़ा तमाचा मारा है. हाईकोर्ट ने मुझे सच्चा साबित कर यह बता दिया है कि आज भी न्यायिक प्रक्रिया जिंदा है. कुछ लोगों ने अंतिम समय में मेरा मुंह काला करने की कोशिश की, जिसका जवाब आज कोर्ट के नए फैसले ने दे दिया है.

इस मामले में तत्कालीन सभापति महावीर मोदी ने कोर्ट में जाकर पूरे निलंबन पर रोक लगा दी है और सरकार को इस मामले में मोदी द्वारा नोटिस भी भेजा गया है. तत्कालीन सभापति महावीर मोदी के निलंबन पर रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए शहर के कई इलाकों में आतिशबाजी भी की. बता दें कि न्यायिक जांच के चलते ही तत्कालीन सभापति महावीर मोदी को निलंबित किया गया था और उसी जांच को लेकर सभापति मोदी कोर्ट के समक्ष गए थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.