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Gandhi Nehru Family Comment Case : अभिनेत्री पायल रोहतगी कोर्ट में हुईं पेश, खुद की अपनी पैरवी

नेहरू-गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी (Gandhi Nehru Family Comment Case) मामले में अभिनेत्री पायल रोहतगी सोमवार को बूंदी के एसीजेएम कोर्ट में पेश हुईं. यहां उन्होंने अपनी पैरवी खुद किया. यहां जानिए पूरा मामला...

Gandhi Nehru Family Comment Case
अभिनेत्री पायल रोहतगी कोर्ट में हुईं पेश
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Published : Jul 10, 2023, 8:19 PM IST

बूंदी. फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने बूंदी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी स्वतंत्रता सैनानी कमला नेहरू और इंदिरा गांधी पर अश्लील टिप्पणी की थी. इस मामले में बूंदी पुलिस ने उन्हें साल 2019 मे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक दिन जेल में भी वह रही थीं. इसके बाद पुलिस ने इस प्रकरण में चालान पेश कर दिया. जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई चल रही है सोमवार को भी न्यायालय में इस प्रकरण को लेकर पायल रोहतगी को आरोप आरोप तय होने थे, जिसको लेकर खुद पायल रोहतगी न्यायालय में पहुंचीं और उन्होंने एसीजेएम कोर्ट में हाजिरी लगाई.

परिवादी चर्मेश शर्मा के अनुसार न्यायालय में मामले की चार्ज बहस हुई. जिसके बाद धारा 504, 505( 2) व धारा 67 आईटी एक्ट में आरोप तय किए. इसके बाद अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. इससे पहले पिछली तारीख पर पायल रोहतगी ने विधिक सेवा प्राधिकरण में नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाने का आवेदन किया था, लेकिन सोमवार को सुनवायी के दौरान पायल रोहतगी ने स्वयं अपनी पैरवी की. इस मामले में कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा की शिकायत पर इस मामले में सदर थाना पुलिस ने आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. फरियादी पक्ष की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक, एडवोकेट देवराज गोचर व नंदन विजय उपस्थित रहे.

पढ़ें : Gandhi Nehru Family Comment Case : अब पायल रोहतगी की 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

यह है पूरा मामला, जेल भी रही हैं पायल : मामले के अनुसार अक्टूबर 2019 में बूंदी पुलिस ने यह मुकदमा पायल रोहतगी के खिलाफ दर्ज किया था. जिसके बाद 15 दिसंबर 2019 को पायल रोहतगी को गुजरात से गिरफ्तार भी किया गया था. इसके बाद 16 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 24 दिसंबर 2019 तक न्यायालय ने जेल भेज दिया था. पायल रोहतगी ने न्यायिक अभिरक्षा के आदेश पर जमानत अर्जी डीजे कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी. ऐसे में 17 दिसंबर को उन्हें जेल से रिहा किया गया था. हालांकि, 16 दिसंबर को एक दिन वह बूंदी जेल में ही रही थीं.

बूंदी. फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने बूंदी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी स्वतंत्रता सैनानी कमला नेहरू और इंदिरा गांधी पर अश्लील टिप्पणी की थी. इस मामले में बूंदी पुलिस ने उन्हें साल 2019 मे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक दिन जेल में भी वह रही थीं. इसके बाद पुलिस ने इस प्रकरण में चालान पेश कर दिया. जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई चल रही है सोमवार को भी न्यायालय में इस प्रकरण को लेकर पायल रोहतगी को आरोप आरोप तय होने थे, जिसको लेकर खुद पायल रोहतगी न्यायालय में पहुंचीं और उन्होंने एसीजेएम कोर्ट में हाजिरी लगाई.

परिवादी चर्मेश शर्मा के अनुसार न्यायालय में मामले की चार्ज बहस हुई. जिसके बाद धारा 504, 505( 2) व धारा 67 आईटी एक्ट में आरोप तय किए. इसके बाद अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. इससे पहले पिछली तारीख पर पायल रोहतगी ने विधिक सेवा प्राधिकरण में नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाने का आवेदन किया था, लेकिन सोमवार को सुनवायी के दौरान पायल रोहतगी ने स्वयं अपनी पैरवी की. इस मामले में कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा की शिकायत पर इस मामले में सदर थाना पुलिस ने आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. फरियादी पक्ष की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक, एडवोकेट देवराज गोचर व नंदन विजय उपस्थित रहे.

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यह है पूरा मामला, जेल भी रही हैं पायल : मामले के अनुसार अक्टूबर 2019 में बूंदी पुलिस ने यह मुकदमा पायल रोहतगी के खिलाफ दर्ज किया था. जिसके बाद 15 दिसंबर 2019 को पायल रोहतगी को गुजरात से गिरफ्तार भी किया गया था. इसके बाद 16 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 24 दिसंबर 2019 तक न्यायालय ने जेल भेज दिया था. पायल रोहतगी ने न्यायिक अभिरक्षा के आदेश पर जमानत अर्जी डीजे कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी. ऐसे में 17 दिसंबर को उन्हें जेल से रिहा किया गया था. हालांकि, 16 दिसंबर को एक दिन वह बूंदी जेल में ही रही थीं.

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