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बूंदी एसीबी ने 6 साल पुराने मामले में पेश किया आरोप पत्र, तत्कालीन चेयरमैन हेमलता भगोड़ा घोषित

बूंदी एसीबी ने 6 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. जिसके बाद तत्कालीन चेयरमैन हेमलता महावर को भगोड़ा घोषित कर दिया गया.

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बूंदी एसीबी ने 6 साल पुराने मामले में पेश किया आरोप पत्र, तत्कालीन चेयरमैन हेमलता भगोड़ा घोषित
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Published : Feb 23, 2021, 10:12 PM IST

बूंदी. एसीबी ने इंद्रगढ़ नगर पालिका की तत्कालीन चेयरमैन हेमलता महावर के विरुद्ध एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है. बता दें कि 27 नवंबर 2020 को बूंदी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदरगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन कार्रवाई के दौरान चेयरमैन भागने में सफल रही थी, उसके बाद से ही चेयरमैन की तलाश जारी है.

पढ़ें: रकबर मॉब लिंचिंग प्रकरण में फैसला देने पर HC ने लगाई अंतरिम रोक

बूंदी एसीबी ने 6 वर्ष पुराने नगर पालिका इंदरगढ़ से संबंधित मुकदमे में आज मंगलवार को एसीबी कोर्ट कोटा में चार्ज शीट प्रस्तुत कर दी है. एसीबी ने यह मुकदमा नियम विरुद्ध तरीके से प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टे जारी करने को लेकर दर्ज किया था. उप अधीक्षक एसीबी तरुण कांत सोमानी ने बताया कि इस मुकदमे में लाभार्थी सत्यनारायण शर्मा और शंकरलाल माली के अलावा नगर पालिका इंदरगढ़ के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी भागीरथ पांचाल, तत्कालीन चेयरमैन हेमलता महावर और कनिष्ठ लिपिक भीमराज रायका के विरुद्ध आरोप पत्र एसीबी कोर्ट कोटा में प्रस्तुत कर दिया है.

मुकदमे में सत्यनारायण शर्मा, शंकरलाल माली, भीमराज रायका और भागीरथ पांचाल को 27 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था. तत्कालीन चेयरमैन हेमलता महावर फरार होने से एसीबी ने भगोड़ा घोषित करवाकर स्थायी गिरफ्तारी वारंट ले लिया है. पट्टे बनवाने के लिए फाइलों में कूट रचना करने और स्टांप बदलने को लेकर अन्य धाराएं भी नियम अनुसार जोड़ी गई हैं. नगर पालिका इंदरगढ़ के अधिकारियों द्वारा शंकरलाल माली को सिवाय चक सेट ए पार्ट आरक्षित जमीन पर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया था और सत्यनारायण शर्मा को व्यवसायिक अतिक्रमण के विरुद्ध आवासीय पट्टा जारी कर लाभान्वित किया था. जिससे राजस्व को नुकसान कारित हुआ था.

हेमलता महावर विगत 3 महीने से अपनी घर से फरार है. जिसकी एसीबी सघनता से तलाश कर रही है और संबंधित पुलिस थानों को भी फरार हेमलता महावर की तलाश के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे. लेकिन लाख कोशिश के बाद भी हेमलता महावर का अता-पता नहीं होने के चलते एसीबी ने आज कोटा कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर भगोड़ा घोषित कर दिया.

बूंदी. एसीबी ने इंद्रगढ़ नगर पालिका की तत्कालीन चेयरमैन हेमलता महावर के विरुद्ध एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है. बता दें कि 27 नवंबर 2020 को बूंदी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदरगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन कार्रवाई के दौरान चेयरमैन भागने में सफल रही थी, उसके बाद से ही चेयरमैन की तलाश जारी है.

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बूंदी एसीबी ने 6 वर्ष पुराने नगर पालिका इंदरगढ़ से संबंधित मुकदमे में आज मंगलवार को एसीबी कोर्ट कोटा में चार्ज शीट प्रस्तुत कर दी है. एसीबी ने यह मुकदमा नियम विरुद्ध तरीके से प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टे जारी करने को लेकर दर्ज किया था. उप अधीक्षक एसीबी तरुण कांत सोमानी ने बताया कि इस मुकदमे में लाभार्थी सत्यनारायण शर्मा और शंकरलाल माली के अलावा नगर पालिका इंदरगढ़ के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी भागीरथ पांचाल, तत्कालीन चेयरमैन हेमलता महावर और कनिष्ठ लिपिक भीमराज रायका के विरुद्ध आरोप पत्र एसीबी कोर्ट कोटा में प्रस्तुत कर दिया है.

मुकदमे में सत्यनारायण शर्मा, शंकरलाल माली, भीमराज रायका और भागीरथ पांचाल को 27 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था. तत्कालीन चेयरमैन हेमलता महावर फरार होने से एसीबी ने भगोड़ा घोषित करवाकर स्थायी गिरफ्तारी वारंट ले लिया है. पट्टे बनवाने के लिए फाइलों में कूट रचना करने और स्टांप बदलने को लेकर अन्य धाराएं भी नियम अनुसार जोड़ी गई हैं. नगर पालिका इंदरगढ़ के अधिकारियों द्वारा शंकरलाल माली को सिवाय चक सेट ए पार्ट आरक्षित जमीन पर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया था और सत्यनारायण शर्मा को व्यवसायिक अतिक्रमण के विरुद्ध आवासीय पट्टा जारी कर लाभान्वित किया था. जिससे राजस्व को नुकसान कारित हुआ था.

हेमलता महावर विगत 3 महीने से अपनी घर से फरार है. जिसकी एसीबी सघनता से तलाश कर रही है और संबंधित पुलिस थानों को भी फरार हेमलता महावर की तलाश के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे. लेकिन लाख कोशिश के बाद भी हेमलता महावर का अता-पता नहीं होने के चलते एसीबी ने आज कोटा कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर भगोड़ा घोषित कर दिया.

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