ETV Bharat / state

बूंदी: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का अर्थदंड

बूंदी की पॉस्को कोर्ट-1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

conviction of rape accused, rape case in Bundi
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आजीवन कारावास की सजा
author img

By

Published : Feb 18, 2021, 7:51 PM IST

बूंदी. शहर के उदालिया की डूंगरी में एक साल पहले 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट 1 ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आजीवन कारावास की सजा

साल 2019 में उदारिया का डोंगरी निवासी आरोपी जगदीश पुत्र केसरी निवासी उदालिया ने एक 12 वर्षीय बालिका को बहला कर फुसलाकर धान मंडी में ले जाकर उसके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. बालिका के परिवार ने सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करने की मांग की थी. इसके तहत गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

पढ़ें- जोधपुर: बेटी की शादी के लिए जमा किए 14 लाख रुपये चोरों ने किए पार

उक्त मामले में अभियोजक पक्ष की ओर राकेश ठाकोर ने पैरवी करते हुए 16 दस्तावेज व 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए और उसके तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया. अपर लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि आरोपी जगदीश पुत्र केसरी लाल निवासी ने घटना को बारी बारी से अंजाम दिया है. नाबालिग के साथ मानवता को शर्मसार करने का काम किया है.

बूंदी. शहर के उदालिया की डूंगरी में एक साल पहले 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट 1 ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आजीवन कारावास की सजा

साल 2019 में उदारिया का डोंगरी निवासी आरोपी जगदीश पुत्र केसरी निवासी उदालिया ने एक 12 वर्षीय बालिका को बहला कर फुसलाकर धान मंडी में ले जाकर उसके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. बालिका के परिवार ने सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करने की मांग की थी. इसके तहत गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

पढ़ें- जोधपुर: बेटी की शादी के लिए जमा किए 14 लाख रुपये चोरों ने किए पार

उक्त मामले में अभियोजक पक्ष की ओर राकेश ठाकोर ने पैरवी करते हुए 16 दस्तावेज व 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए और उसके तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया. अपर लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि आरोपी जगदीश पुत्र केसरी लाल निवासी ने घटना को बारी बारी से अंजाम दिया है. नाबालिग के साथ मानवता को शर्मसार करने का काम किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.