बीकानेर. प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में विद्या संबल योजना के लागू करने की घोषणा के बाद अब इस योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और नए आवेदकों को लेने को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेशों के मुताबिक 2 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और स्कूलों की ओर से रिक्त पदों की सूची जारी करने के बाद 4 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे.
प्राप्त आवेदनों को स्कूल की ओर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया जाएगा. 7 नवंबर तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी. प्राप्त आवेदनों की दस्तावेज जांच के बाद अस्थाई वरीयता सूची जारी की जाएगी. 9 नवंबर तक इस अस्थाई वरीयता सूची पर आपत्ति मांगने के बाद 10 नवम्बर को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी. 11 नवम्बर को मूल दस्तावेजों की जांच के बाद 12 नवंबर को चयनित अध्यक्षों के आदेश जारी किए जाएंगे और 19 नवंबर तक उनको कार्य ग्रहण करना होगा.
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यह मिलेगा वेतन: अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय को 300 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 21000 रुपए प्रति महीना मानदेय मिलेगा. वहीं वरिष्ठ अध्यापक को 350 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 25000 रुपए मानदेय दिया जाएगा. इसके साथ ही विषय अध्यापक को 400 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 30000 रुपए मानदेय दिया जाएगा. प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक को 300 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 21000 रुपए मानदेय दिया जाएगा. रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षक को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रखा जा सकेगा. सेवानिवृत्त अध्यापकों के लिए जहां रीट की बाध्यता नहीं है. वहीं नए आवेदक के लिए रीट की बाध्यता होगी.