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देश के बड़े शहरों से जुड़ेगा बीकानेर, एयरपोर्ट विस्तार के लिए निशुल्क भूमि आवंटन की मिली स्वीकृति

बीकानेर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए निशुल्क भूमि आवंटन के आदेश मंगलवार को जारी हो गए. विस्तार के लिए 24.75 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है.

free of cost land for Bikaner airport extension
देश के बड़े शहरों से जुड़ेगा बीकानेर, एयरपोर्ट विस्तार के लिए निशुल्क भूमि आवंटन की मिली स्वीकृति
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Published : May 16, 2023, 11:08 PM IST

बीकानेर. देश के प्रमुख महानगरों के साथ हवाई सेवा के रूप में सीधा जोड़ने की बीकानेर की लोगों की आस अब पूरी होती नजर आ रही है. अब तक केवल देश की राजधानी दिल्ली से हवाई सेवा से जुड़े बीकानेर में आने वाले वर्षों में सीधी उड़ान संभव होगी. दरअसल बीकानेर हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने निशुल्क भूमि आवंटन के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए. इसके बाद अब एयरपोर्ट का विस्तार होगा.

दरअसल, बीकानेर एयरपोर्ट को लंबे समय से विस्तार देने के लिए कार्रवाई चल रही थी. लेकिन निशुल्क भूमि आवंटन की अड़चन के चलते रनवे विस्तार के काम को गति नहीं मिल रही थी. इसे लेकर भारतीय विमानन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच पत्राचार भी हुए थे. अब राज्य सरकार ने बीकानेर के नाल एयरपोर्ट विस्तार के लिए निशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति दे दी है. इससे आने वाले दिनों में देश के बड़े महानगरों से बीकानेर का सीधा हवाई सेवा का जुड़ाव देखने को मिलेगा.

पढ़ेंः किशनगढ़ एयरपोर्ट से हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए फिर से शुरू हो फ्लाइट्सः भागीरथ चौधरी

भूमि आवंटन की स्वीकृति जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल प्रयास कर रहे थे. बीकानेर के औद्योगिक संगठनों ने भी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से भी सरकार स्तर पर बीकानेर एयरपोर्ट के विस्तार में भूमि आवंटन के मामले को लेकर पैरवी करने की मांग की थी. अब राजस्व विभाग द्वारा बीकानेर हवाई अड्डे के विस्तार और विकास के लिए 24.75 हेक्टयर भूमि निःशुल्क आवंटित करने की अनुमति प्रदान की है. राजस्व विभाग की ओर से जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र में स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार जिले के औद्योगिक विकास एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

पढ़ेंः Jaipur Airport: फर्जी टिकट और कैंसिल फ्लाइट के यात्री जयपुर एयरपोर्ट में नहीं कर सकेंगे प्रवेश, लगाया ये डिवाइस

इसके अनुसार बीकानेर तहसील के नाल बड़ी गांव स्थित खसरा नंबर 822 रकबा 24.75 हेक्टेयर ओरण भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की स्वीकृति दी गई है. इसी क्रम में पटवार मंडल कालासर के सवाईसर के खसरा नंबर 666 रकबा 72.87 हेक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि में से 24.75 हेक्टेयर भूमि की किस्म खारिज करते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन किए जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अनुसार भूमि आवंटन निशुल्क होगा और डायवर्जन का संपूर्ण (कंसलटेंट आदि) व्यय राज्य सरकार वहन करेगी.

बीकानेर. देश के प्रमुख महानगरों के साथ हवाई सेवा के रूप में सीधा जोड़ने की बीकानेर की लोगों की आस अब पूरी होती नजर आ रही है. अब तक केवल देश की राजधानी दिल्ली से हवाई सेवा से जुड़े बीकानेर में आने वाले वर्षों में सीधी उड़ान संभव होगी. दरअसल बीकानेर हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने निशुल्क भूमि आवंटन के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए. इसके बाद अब एयरपोर्ट का विस्तार होगा.

दरअसल, बीकानेर एयरपोर्ट को लंबे समय से विस्तार देने के लिए कार्रवाई चल रही थी. लेकिन निशुल्क भूमि आवंटन की अड़चन के चलते रनवे विस्तार के काम को गति नहीं मिल रही थी. इसे लेकर भारतीय विमानन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच पत्राचार भी हुए थे. अब राज्य सरकार ने बीकानेर के नाल एयरपोर्ट विस्तार के लिए निशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति दे दी है. इससे आने वाले दिनों में देश के बड़े महानगरों से बीकानेर का सीधा हवाई सेवा का जुड़ाव देखने को मिलेगा.

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भूमि आवंटन की स्वीकृति जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल प्रयास कर रहे थे. बीकानेर के औद्योगिक संगठनों ने भी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से भी सरकार स्तर पर बीकानेर एयरपोर्ट के विस्तार में भूमि आवंटन के मामले को लेकर पैरवी करने की मांग की थी. अब राजस्व विभाग द्वारा बीकानेर हवाई अड्डे के विस्तार और विकास के लिए 24.75 हेक्टयर भूमि निःशुल्क आवंटित करने की अनुमति प्रदान की है. राजस्व विभाग की ओर से जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र में स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार जिले के औद्योगिक विकास एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

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इसके अनुसार बीकानेर तहसील के नाल बड़ी गांव स्थित खसरा नंबर 822 रकबा 24.75 हेक्टेयर ओरण भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की स्वीकृति दी गई है. इसी क्रम में पटवार मंडल कालासर के सवाईसर के खसरा नंबर 666 रकबा 72.87 हेक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि में से 24.75 हेक्टेयर भूमि की किस्म खारिज करते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन किए जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अनुसार भूमि आवंटन निशुल्क होगा और डायवर्जन का संपूर्ण (कंसलटेंट आदि) व्यय राज्य सरकार वहन करेगी.

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