भीलवाड़ा. जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने कलेक्ट्रेट सभागार में पैराफेरी क्षेत्र की नोन कमान्ड जमीन के 7 किसानों को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार पत्र सौंपा. जिसके बाद खातेदार अधिकार पाने वाले किसानों के चेहरे खिल गए. खातेदारी अधिकार पाने वाले किसानों का जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने मुंह मीठा करवाया.
भीलवाडडा जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने जिले के शाहपुरा उपखण्ड में नगर पालिका के पैराफेरी क्षेत्र तथा नोन कमाण्ड क्षेत्र में स्थित कुल 7 गैर खातेदारों को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए.
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जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के राजस्थान भू आंवटन नियम 1970 के तहत ऐसे कृषक जिनके पास कृषि कार्य के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है. ऐसे गैर खातेदारों को राज्य सरकार नियमों के अनुसार समस्त आवश्यक पूर्ति कराने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदान करती है. खातेदारी अधिकार मिलने के बाद उस किसान को उस भूमि का मालिकाना हक मिल जाता है. इन किसानों को लंबे अंतराल बाद अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला है. राजस्व रिकाॅर्ड में भी उसको खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है. इसके पश्चात वह व्यक्ति कृषि कार्य तो कर ही सकता है इसके साथ ही वह चाहे तो उस भूमि को राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत समस्त आवश्यक पूर्ति करा अन्य उपयोग में भी ले सकता है.
किसानों को मिला मालिकाना हक
इस प्रकार उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिलने से वह उस भूमि का सम्पूर्ण मालिक बन जाता है.कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों के पैराफेरी क्षेत्र में स्थित नोन कमाण्ड में खातेदारी अधिकार जिला कलक्टर तथा नगरीय निकायों के पैराफेरी क्षेत्र में स्थित कमाण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के स्तर पर प्रदत्त दिये जाते हैं. कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार मे गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं.