भीलवाड़ा. पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने गुरुवार को एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी नारायण गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
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विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि 27 अगस्त 2019 को मृतका के पिता ने आसींद थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उसकी पुत्री चारा लाने के लिए खेत पर गई थी. इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने पीड़ित पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
श्रुति शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी नारायण गुर्जर को गिरफ्तार किया. इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालाना पेश किया गया. पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने गुरुवार को सुनवाई पूरी होनेे के बाद आरोपी को मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, आजीवन कारावास की सजा
बूंदी जिले की पॉक्सो कोर्ट-2 ने दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना लगाया है. बुधवार को आरोपी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया. जहां अभियोजन पक्ष की ओर से वशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने पैरवी करते हुए 13 गवाह, 20 दस्तावेज पेश किए. जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.