भीलवाड़ा. शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र से 3 साल पहले नाबालिग को अगवा (kidnapping) कर दुष्कर्म (rape) की वारदात हुई थी. इस मामले में मंगलवार को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि प्रताप नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने थाने में 18 सितंबर 2019 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग बहन को अज्ञात व्यक्ति ने अगवा कर लिया.
इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजमेर से पुष्पेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर नाबालिग को डिटेन किया. पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर पीड़िता के 161 के बयान दर्ज करवाए.
यह भी पढ़ें. Video Viral करने की धमकी देकर 2 युवक 5 साल करते रहे महिला का देह शोषण
इसके बाद अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 18 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए. कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पुष्पेंद्र शर्मा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.