भरतपुर. मंगलवार को भरतपुर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 में एक सौतेले बाप को अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सौतेला बाप अपनी बेटी से करीब 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था और उसको बेचना भी चाहता था, जिसके बाद बच्ची की मां ने सेवर थाना पर साल 2014 में मामला दर्ज करवाया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को न्यायधीश ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि साल 2010 में पीड़ित लड़की के पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर आरोपी के साथ रहने लगी. आरोपी रूपवास थाना इलाके का रहने वाला था मगर वह सेवर में अपने काम के चलते किराए पर मकान लेकर रहता था. तब आरोपी के साथ दोनो मां बेटी रहने लगी लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा, और जब बच्ची उसे यह सब करने से मना करती तो बच्ची को धमकी देने लगा.
आरोपी करीब 01 साल तक बच्ची से दुष्कर्म करता रहा, और बच्ची को बेचने का प्लान बनाता रहा लेकिन जब पीड़िता इस सब से तंग आ गई तो बच्ची ने सारी बाते अपनी मां को बताई और उसकी मां ने साल 2014 में सेवर थाने में इसका मामला दर्ज करवाया. उस समय पीड़ित की उम्र 13 साल थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
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इस पूरे मामले में 18 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए, और आज पोक्सो कोर्ट संख्या 01 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया.