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भरतपुर: सौतेले बाप ने बेटी से 1 साल तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - rajasthan news

सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में भरतपुर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने बाप को 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. सौतेला बाप 1 साल तक बेटी का दुष्कर्म करता रहा और आखिर में वह उसे बेचना भी चाहता था.

Bharatpur court Punished rape accused, बलात्कार के आरोपी को सजा भरतपुर
सौतेले बाप ने बेटी से 1 साल तक किया बलात्कार
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Published : Feb 11, 2020, 8:14 PM IST

भरतपुर. मंगलवार को भरतपुर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 में एक सौतेले बाप को अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सौतेला बाप अपनी बेटी से करीब 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था और उसको बेचना भी चाहता था, जिसके बाद बच्ची की मां ने सेवर थाना पर साल 2014 में मामला दर्ज करवाया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को न्यायधीश ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.

विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि साल 2010 में पीड़ित लड़की के पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर आरोपी के साथ रहने लगी. आरोपी रूपवास थाना इलाके का रहने वाला था मगर वह सेवर में अपने काम के चलते किराए पर मकान लेकर रहता था. तब आरोपी के साथ दोनो मां बेटी रहने लगी लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा, और जब बच्ची उसे यह सब करने से मना करती तो बच्ची को धमकी देने लगा.

सौतेले बाप ने बेटी से 1 साल तक किया बलात्कार

आरोपी करीब 01 साल तक बच्ची से दुष्कर्म करता रहा, और बच्ची को बेचने का प्लान बनाता रहा लेकिन जब पीड़िता इस सब से तंग आ गई तो बच्ची ने सारी बाते अपनी मां को बताई और उसकी मां ने साल 2014 में सेवर थाने में इसका मामला दर्ज करवाया. उस समय पीड़ित की उम्र 13 साल थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें- डूंगरपुर: पीड़िता को मिला ढाई साल बाद न्याय, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

इस पूरे मामले में 18 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए, और आज पोक्सो कोर्ट संख्या 01 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया.

भरतपुर. मंगलवार को भरतपुर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 में एक सौतेले बाप को अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सौतेला बाप अपनी बेटी से करीब 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था और उसको बेचना भी चाहता था, जिसके बाद बच्ची की मां ने सेवर थाना पर साल 2014 में मामला दर्ज करवाया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को न्यायधीश ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.

विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि साल 2010 में पीड़ित लड़की के पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर आरोपी के साथ रहने लगी. आरोपी रूपवास थाना इलाके का रहने वाला था मगर वह सेवर में अपने काम के चलते किराए पर मकान लेकर रहता था. तब आरोपी के साथ दोनो मां बेटी रहने लगी लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा, और जब बच्ची उसे यह सब करने से मना करती तो बच्ची को धमकी देने लगा.

सौतेले बाप ने बेटी से 1 साल तक किया बलात्कार

आरोपी करीब 01 साल तक बच्ची से दुष्कर्म करता रहा, और बच्ची को बेचने का प्लान बनाता रहा लेकिन जब पीड़िता इस सब से तंग आ गई तो बच्ची ने सारी बाते अपनी मां को बताई और उसकी मां ने साल 2014 में सेवर थाने में इसका मामला दर्ज करवाया. उस समय पीड़ित की उम्र 13 साल थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें- डूंगरपुर: पीड़िता को मिला ढाई साल बाद न्याय, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

इस पूरे मामले में 18 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए, और आज पोक्सो कोर्ट संख्या 01 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया.

Intro:सौतेले बाप ने अपनी बेटी से किया 01 साल तक बलात्कार, कोर्ट ने 20 साल की सजा और 20 हज़ार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित।


Body:भरतपुर-11-02-2020
एंकर- आज भरतपुर के पोक्सो कोर्ट संख्या 01 में एक सौतेले बाप को अपनी बेटी से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की सजा और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सौतेला बाप अपनी बेटी से करीब 01 साल से बलात्कार कर रहा था और उसको बेचना भी चाहता था जिसके बाद बच्ची की माँ ने सेवर थाना पर साल 2014 में मामला दर्ज करवाया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज न्यायधीश सुशील कुमार पराशर ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि साल 2010 में पीड़ित लड़की के पिता की मौत हो गई थी जिसके बाद पीड़िता की माँ अपनी बेटी को लेकर रज्जो नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी। रज्जो रूपवास थाना इलाके का रहने वाला था मगर वह सेवर में अपने काम के चलते किराए पर मकान लेकर रहता था। तब आरोपी के साथ दोनो माँ बेटी रहने लगी लेकिन कुछ दिनों बाद रज्जो बच्ची के साथ बलात्कार करने लगा। और जब बच्ची उसे यह सब करने से मना करती तो बच्ची को धमकी देने लगा। रज्जो करीब 01 साल तक बच्ची से बलात्कार करता रहा। और बच्ची को बेचने का प्लान बनाता रहा लेकिन जब पीड़िता इस सब से तंग आ गई तो बच्ची ने सारी बाते अपनी माँ को बताई और उसकी माँ ने साल 2014 में सेवर थाने में इसका मामला दर्ज करवाया उस समय पीड़ित की उम्र 13 साल थी। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में 18 गवाह और 18 दस्तावेज़ पेश किए गए। और आज पोक्सो कोर्ट संख्या 01 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रज्जो उम्र 45 साल को 20 साल की सजा और 20 हज़ार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।


Conclusion:आज भरतपुर के पोक्सो कोर्ट संख्या 01 में एक सौतेले बाप को अपनी बेटी से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की सजा और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सौतेला बाप अपनी बेटी से करीब 01 साल से बलात्कार कर रहा था
बाइट- तरुण जैन, विशेष लोक अभियोजक
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