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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बाड़मेर में फिर से धारा-144 लागू - बाड़मेर में कोरोना

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम गहलोत ने एक बार फिर से सभी जिलों में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं. बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने गृह विभाग की ओर से निर्देश मिलने के बाद जिले भर में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही 5 निजी अस्पतालों का कोरोना के इलाज के लिए चयन किया गया है.

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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बाड़मेर में फिर से धारा-144 लागू
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Published : Nov 21, 2020, 9:03 PM IST

बाड़मेर. राजस्थान में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच गहलोत सरकार ने एक बार फिर से सभी जिला कलेक्टर को धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके. गृह विभाग की ओर से मिले निर्देश के बाद बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शनिवार को आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी है. इसके अलावा जिले में पांच निजी अस्पतालों का भी चयन किया गया है, ताकि आवश्यकता होने पर कोविड-19 के मरीजों का उपचार करवाया जा सके.

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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बाड़मेर में फिर से धारा-144 लागू

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देश के बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बाड़मेर जिले के कोविड -19 के हालातों के बारे में डॉक्टरों के साथ ही निजी अस्पतालों के साथ चर्चा करने के बाद यह डिसीजन लिया है कि धारा 144 से ही लागू होगी. कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और आशंकित गंभीर स्थिति को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने संपूर्ण जिले में 20 जनवरी 2021 तक धारा 144 लगा दी है. इसी के साथ जिले में शनिवार शाम से निषेधाज्ञा लागू हो गई है.

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अस्पातलों के आइसीयू वार्ड में बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इससे मानव जीवन व स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है. इस खतरे से बचाव व निवारण आवश्यक है, इसीलिए संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की गई है. यह 20 जनवरी, 2021 की तक लागू रहेगी धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे.

सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा. साथ ही, सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी. वैवाहिक समारोह में सौ व अंतिम संस्कार में बीस व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाल की पालना करनी होगी. सामूहिक गतिविधि रैली, जुलूस, सभा व सार्वजनिक सामारोह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में होने वाली परीक्षा के दौरान उन्हें मुक्त रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के साथ आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि दीपावली पर्व के मद्देनजर बाजारों में उमड़ी भीड़ के बाद जिले में अब लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं. शनिवार देर शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट में जिले में 53 कोविड-19 के पॉजिटिव केस सामने आए हैं. जिले में कोविड-19 का आंकड़ा 4517 तक पहुंच चुका है. एक्टिव केस 246 हैं और कोरोना की वजह से अबतक जिले 62 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही 78 हजार सैंपल लिए जा चुके हैं.

बाड़मेर. राजस्थान में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच गहलोत सरकार ने एक बार फिर से सभी जिला कलेक्टर को धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके. गृह विभाग की ओर से मिले निर्देश के बाद बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शनिवार को आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी है. इसके अलावा जिले में पांच निजी अस्पतालों का भी चयन किया गया है, ताकि आवश्यकता होने पर कोविड-19 के मरीजों का उपचार करवाया जा सके.

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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बाड़मेर में फिर से धारा-144 लागू

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देश के बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बाड़मेर जिले के कोविड -19 के हालातों के बारे में डॉक्टरों के साथ ही निजी अस्पतालों के साथ चर्चा करने के बाद यह डिसीजन लिया है कि धारा 144 से ही लागू होगी. कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और आशंकित गंभीर स्थिति को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने संपूर्ण जिले में 20 जनवरी 2021 तक धारा 144 लगा दी है. इसी के साथ जिले में शनिवार शाम से निषेधाज्ञा लागू हो गई है.

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अस्पातलों के आइसीयू वार्ड में बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इससे मानव जीवन व स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है. इस खतरे से बचाव व निवारण आवश्यक है, इसीलिए संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की गई है. यह 20 जनवरी, 2021 की तक लागू रहेगी धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे.

सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा. साथ ही, सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी. वैवाहिक समारोह में सौ व अंतिम संस्कार में बीस व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाल की पालना करनी होगी. सामूहिक गतिविधि रैली, जुलूस, सभा व सार्वजनिक सामारोह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल और कॉलेज में होने वाली परीक्षा के दौरान उन्हें मुक्त रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के साथ आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि दीपावली पर्व के मद्देनजर बाजारों में उमड़ी भीड़ के बाद जिले में अब लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं. शनिवार देर शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट में जिले में 53 कोविड-19 के पॉजिटिव केस सामने आए हैं. जिले में कोविड-19 का आंकड़ा 4517 तक पहुंच चुका है. एक्टिव केस 246 हैं और कोरोना की वजह से अबतक जिले 62 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही 78 हजार सैंपल लिए जा चुके हैं.

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