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CM हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करना पड़ा भारी, बाड़मेर में दो भाई 1 साल के लिए पाबंद

बाड़मेर के सिवाना में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत करने का मामला सामने आया है. मामले में आरोपियों ने पंचायत कर्मचारी के साथ भी झगड़ा किया और पुलिस के साथ भी बदसलूकी की. इसके बाद उपखण्ड न्यायालय ने दोनों को एक साल के लिए पाबंद किया है.

181 पर झूठी शिकायत, Sivana Barmer News
बाड़मेर में दो भाई किए गए पाबंद
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Published : May 9, 2020, 1:49 PM IST

सिवाना(बाड़मेर). सिवाना कस्बे के सोलंकियों का वास में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर में अनाज नहीं होने को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत की. इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच की और पाया कि झूठी शिकायत की गई है. इसके बाद झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई.

181 पर झूठी शिकायत, Sivana Barmer News
सिवाना के विकास अधिकारी ने शिकायत के बाद की जांच

बताया जा रहा है कि सिवाना कस्बे के सोलंकियों का वास में रहने वाले कृष्णाराम रबारी उर्फ किशनाराम ने कोविड-19 सीएम हेल्पलाइन पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शिकायत की. शिकायत (क्रमांक- 0520387700701) दर्ज कर उसने बताया कि उसके परिवार के पास ना तो खाद्य सामग्री है और ना ही खाद्य सामग्री खरीदने के लिए राशि है. परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है. परिवार को भोजन की आवश्यकता है. इसलिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए.

पढ़ें: राजस्थान में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए ई-पास और E-NOC की व्यवस्था, गृह विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

इसके बाद कृष्णाराम द्वारा की गई शिकायत की जांच सिवाना के विकास अधिकारी से करवाई गई. सिवाना के विकास अधिकारी ने उसके घर जाकर जांच की और जांच रिपोर्ट में बताया कि शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी परिवार के रूप में चयनित है, जिसके सभी लाभ इसे मिल रहे हैं. राशन कार्ड में इसके द्वारा अलग-अलग तारीख को 330 किलो खाद्य सामग्री लेना दर्ज है. इसे नियमित रूप से खाद्य सामग्री प्राप्त हुई है. जांच रिपोर्ट में विकास अधिकारी ने उसके घर में डबल बेड, कूलर, पंखे और स्टॉक में 1 क्विंंटल 20 किलोग्राम गेहूं और सभी प्रकार के खाद्य मसाले पर्याप्त मात्रा में होना भी बताया.

विकास अधिकारी की रिपोर्ट के बाद शिकायतकर्ता को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-52 के तहत कार्रवाई की गई. साथ ही भविष्य में झूठी शिकायत नहीं करने की हिदायत का नोटिस जारी किया गया. इसकी तामील कराने के लिए पंचायत समिति के कार्मिकों को शिकायतकर्ता के घर भेजा गया.

पढ़ें: राजस्थान में दूसरे राज्यों से आने और जाने के लिए साढ़े 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जयपुर से जाएंगे ढाई लाख लोग

इस नोटिस को देखकर शिकायतकर्ता कृष्णाराम और उसका भाई भोमाराम आवेश में आ गए. पंचायत कर्मचारी के साथ झगड़ा करने लगे और गाली देते हुए मारपीट पर उतारू हो गए. इस पर सिवाना थाना पुलिस को नोटिस की तामील कराने के लिए भेजा गया. पुलिस के साथ भी दोनों ने बदसलूकी की और नोटिस की तामील करने से इनकार कर दिया.

इसके बाद पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उपखंड न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने दोनों को एक साल के लिए पाबंद किया है. इन्हें 10-10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली.

सिवाना(बाड़मेर). सिवाना कस्बे के सोलंकियों का वास में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर में अनाज नहीं होने को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत की. इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच की और पाया कि झूठी शिकायत की गई है. इसके बाद झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई.

181 पर झूठी शिकायत, Sivana Barmer News
सिवाना के विकास अधिकारी ने शिकायत के बाद की जांच

बताया जा रहा है कि सिवाना कस्बे के सोलंकियों का वास में रहने वाले कृष्णाराम रबारी उर्फ किशनाराम ने कोविड-19 सीएम हेल्पलाइन पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शिकायत की. शिकायत (क्रमांक- 0520387700701) दर्ज कर उसने बताया कि उसके परिवार के पास ना तो खाद्य सामग्री है और ना ही खाद्य सामग्री खरीदने के लिए राशि है. परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है. परिवार को भोजन की आवश्यकता है. इसलिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए.

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इसके बाद कृष्णाराम द्वारा की गई शिकायत की जांच सिवाना के विकास अधिकारी से करवाई गई. सिवाना के विकास अधिकारी ने उसके घर जाकर जांच की और जांच रिपोर्ट में बताया कि शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी परिवार के रूप में चयनित है, जिसके सभी लाभ इसे मिल रहे हैं. राशन कार्ड में इसके द्वारा अलग-अलग तारीख को 330 किलो खाद्य सामग्री लेना दर्ज है. इसे नियमित रूप से खाद्य सामग्री प्राप्त हुई है. जांच रिपोर्ट में विकास अधिकारी ने उसके घर में डबल बेड, कूलर, पंखे और स्टॉक में 1 क्विंंटल 20 किलोग्राम गेहूं और सभी प्रकार के खाद्य मसाले पर्याप्त मात्रा में होना भी बताया.

विकास अधिकारी की रिपोर्ट के बाद शिकायतकर्ता को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-52 के तहत कार्रवाई की गई. साथ ही भविष्य में झूठी शिकायत नहीं करने की हिदायत का नोटिस जारी किया गया. इसकी तामील कराने के लिए पंचायत समिति के कार्मिकों को शिकायतकर्ता के घर भेजा गया.

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इस नोटिस को देखकर शिकायतकर्ता कृष्णाराम और उसका भाई भोमाराम आवेश में आ गए. पंचायत कर्मचारी के साथ झगड़ा करने लगे और गाली देते हुए मारपीट पर उतारू हो गए. इस पर सिवाना थाना पुलिस को नोटिस की तामील कराने के लिए भेजा गया. पुलिस के साथ भी दोनों ने बदसलूकी की और नोटिस की तामील करने से इनकार कर दिया.

इसके बाद पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उपखंड न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने दोनों को एक साल के लिए पाबंद किया है. इन्हें 10-10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली.

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