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बाड़मेर में शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन...की यह मांग

बाड़मेर में जिला मुख्यालय समेत कई शराब ठेकोदारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उनकी ओर से विभिन्न मांग की गई है.

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बाड़मेर में शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
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Published : May 19, 2021, 10:49 PM IST

बाड़मेर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए राज्य की गहलोत सरकार की ओर से लगाया गया लॉकडाउन से मजदूर वर्ग समेत विभिन्न वर्ग के व्यापारियों को आर्थिक और व्यापारिक मंदी की ओर धकेल रहा है. इससे शराब की दुकानों के संचालक भी अछूते नहीं हैं.

बाड़मेर जिला मुख्यालय समेत विभिन्न कस्बों के शराब की दुकानों के संचालकों ने बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है. शराब संचालकों ने बताया कि सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में शराब की दुकानों को प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रखने और सरकार की ओर से शराब के ठेकेदारों से निर्धारित न्यूनतम गारंटी वसूलने का प्रावधान तय किया था. लेकिन कोरोना की परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार शराब की दुकानों को भी सुबह 11 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी है.

पढ़ें: खुलासा: Remdesivir के नाम पर मरीजों को लगाया गया था 'पानी का इंजेक्शन', 1 की मौत...दूसरा ICU में भर्ती

इससे शराब विक्रेताओं की बिक्री घटकर 20 प्रतिशत रह गई है. ऐसे में शराब की दुकानों के ठेकेदार निर्धारित गारंटी देने में समर्थ नहीं है. इसपर शराब विक्रेताओं ने मांग की है कि सरकार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानों को खोले जाने का आदेश जारी करवाएं और वीकेंड कर्फ्यू से भी शराब की दुकानों को मुक्त रखा जाए. साथ ही सरकार निर्धारित गारंटी में शराब के दुकानदारों को कुछ राहत दें.

बाड़मेर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए राज्य की गहलोत सरकार की ओर से लगाया गया लॉकडाउन से मजदूर वर्ग समेत विभिन्न वर्ग के व्यापारियों को आर्थिक और व्यापारिक मंदी की ओर धकेल रहा है. इससे शराब की दुकानों के संचालक भी अछूते नहीं हैं.

बाड़मेर जिला मुख्यालय समेत विभिन्न कस्बों के शराब की दुकानों के संचालकों ने बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है. शराब संचालकों ने बताया कि सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में शराब की दुकानों को प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रखने और सरकार की ओर से शराब के ठेकेदारों से निर्धारित न्यूनतम गारंटी वसूलने का प्रावधान तय किया था. लेकिन कोरोना की परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार शराब की दुकानों को भी सुबह 11 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी है.

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इससे शराब विक्रेताओं की बिक्री घटकर 20 प्रतिशत रह गई है. ऐसे में शराब की दुकानों के ठेकेदार निर्धारित गारंटी देने में समर्थ नहीं है. इसपर शराब विक्रेताओं ने मांग की है कि सरकार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानों को खोले जाने का आदेश जारी करवाएं और वीकेंड कर्फ्यू से भी शराब की दुकानों को मुक्त रखा जाए. साथ ही सरकार निर्धारित गारंटी में शराब के दुकानदारों को कुछ राहत दें.

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