ETV Bharat / state

बाड़मेर: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूप स्थापित करने के निर्देश

author img

By

Published : Apr 12, 2021, 10:09 PM IST

बाड़मेर में आगामी अक्षय तृतीया के पर्व पर बाल विवाह के आयोजनों की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट विश्राम की ओर से समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट्स को अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए है. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उपखंड अधिकारियों को कंट्रोल रूम स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना एकत्र करने के निर्देश दिए हैं.

बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज, barmer news, rajasthan news
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूप स्थापित करने के निर्देश

बाड़मेर. बाल विवाह रोकने को लेकर कई सख्त कानून बनाए गए हैं. बावजूद इसके बावजूद भी राजस्थान में आज भी आखा तीज के पर्व पर बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं. ऐसे में राजस्थान के बाड़मेर जिले में आखा तीज के पर्व पर बाल विवाह ना हो इसी को लेकर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने अक्षय तृतीय पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूप स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं.

आगामी 14 मई को अक्षय तृतीय के पर्व पर बाल विवाह के आयोजनों की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा की ओर से समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जीके व्यास एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बाड़मेर, पुलिस थानों और अस्पताल का किया निरीक्षण

जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को कंट्रोल रूम स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना ग्रामसेवक एवं पटवारियों के माध्यम से एकत्र करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

उन्होनें बताया कि समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट्स को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है. अतः वे उक्त अधिनियम की धारा 16(3क) के प्रावधानुसार अपने क्षेत्र में बाल विवाहों के अनुष्ठापन के विरूद्ध कार्रवाई करके निवारण करना सुनिश्चित करेंगे.

बाड़मेर. बाल विवाह रोकने को लेकर कई सख्त कानून बनाए गए हैं. बावजूद इसके बावजूद भी राजस्थान में आज भी आखा तीज के पर्व पर बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं. ऐसे में राजस्थान के बाड़मेर जिले में आखा तीज के पर्व पर बाल विवाह ना हो इसी को लेकर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने अक्षय तृतीय पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूप स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं.

आगामी 14 मई को अक्षय तृतीय के पर्व पर बाल विवाह के आयोजनों की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा की ओर से समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जीके व्यास एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बाड़मेर, पुलिस थानों और अस्पताल का किया निरीक्षण

जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को कंट्रोल रूम स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना ग्रामसेवक एवं पटवारियों के माध्यम से एकत्र करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

उन्होनें बताया कि समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट्स को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है. अतः वे उक्त अधिनियम की धारा 16(3क) के प्रावधानुसार अपने क्षेत्र में बाल विवाहों के अनुष्ठापन के विरूद्ध कार्रवाई करके निवारण करना सुनिश्चित करेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.