ETV Bharat / state

मारपीट कर शख्स की हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, 20-20 हजार जुर्माना

बाड़मेर में एक शख्स के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 4 साल बाद आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

Murder case in Barmer,  Barmer Latest News
बाड़मेर कोर्ट
author img

By

Published : Sep 10, 2020, 4:54 PM IST

बाड़मेर. जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 4 साल पहले पिता-पुत्र ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. शख्स ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गुड़ामालानी में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया था. 4 साल तक कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

बता दें कि ये मामला 7 जून 2016 का है. जिले के गुड़ामालानी थाना अंतर्गत बारूडी गांव में रामचंद अपने किसी काम से जा रहा था, इसी दौरान रिडमल राम और उसके पुत्र आसुराम ने मिलकर रामचंद के साथ मारपीट कर घायल करने के साथ ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. इस दौरान उसके चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे. वहीं, घायल रामचंद्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. जिसके बाद मृतक के पुत्र हरिराम ने गुड़ामालानी थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया.

पढ़ें- डूंगरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने रिडमल राम ओर उसके बेटे आसुराम को दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. जिस पर 4 साल तक कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद गुरुवार को बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

अपर लोक अभियोजक संख्या 1 जसवंत बोहरा ने बताया कि विचारण में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 26 गवाहों को परीक्षित करवाया और कुल 71 दस्तावेजों को न्यायालय के सामने प्रदर्शित कराया गया. न्यायालय ने साक्ष्य समाप्ति के पश्चात दोनों पक्ष की बहस सुनकर न्यायाधीश सुशील जैन ने गुरुवार को इस प्रकरण में दोनों आरोपी रिडमल राम और आसुराम को हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

बाड़मेर. जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 4 साल पहले पिता-पुत्र ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. शख्स ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गुड़ामालानी में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया था. 4 साल तक कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

बता दें कि ये मामला 7 जून 2016 का है. जिले के गुड़ामालानी थाना अंतर्गत बारूडी गांव में रामचंद अपने किसी काम से जा रहा था, इसी दौरान रिडमल राम और उसके पुत्र आसुराम ने मिलकर रामचंद के साथ मारपीट कर घायल करने के साथ ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. इस दौरान उसके चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे. वहीं, घायल रामचंद्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. जिसके बाद मृतक के पुत्र हरिराम ने गुड़ामालानी थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया.

पढ़ें- डूंगरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने रिडमल राम ओर उसके बेटे आसुराम को दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. जिस पर 4 साल तक कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद गुरुवार को बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायालय ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

अपर लोक अभियोजक संख्या 1 जसवंत बोहरा ने बताया कि विचारण में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 26 गवाहों को परीक्षित करवाया और कुल 71 दस्तावेजों को न्यायालय के सामने प्रदर्शित कराया गया. न्यायालय ने साक्ष्य समाप्ति के पश्चात दोनों पक्ष की बहस सुनकर न्यायाधीश सुशील जैन ने गुरुवार को इस प्रकरण में दोनों आरोपी रिडमल राम और आसुराम को हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.