बाड़मेर. राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के लिए विभिन्न वर्ग में जारी जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है. इसके तहत जिले में उक्त अध्यादेश के जारी होने से लेकर 30 अप्रैल तक पुलिस और प्रशासन की ओर से कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले 55,493 व्यक्तियों से कुल 95 लाख 99 हजार 476 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है.
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जारी एहतियाति उपायों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही जारी है. उन्होनें बताया कि जिले में पुलिस विभाग और प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है. इसके तहत 30 अप्रैल 2021 तक जिले में कुल 55,493 व्यक्तियों से कुल 95 लाख 99 हजार 476 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है.
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उन्होनें बताया कि जिले में पुलिस विभाग की ओर से 30 अप्रैल तक 26948 व्यक्तियों से 43,53,300 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया हैं. उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 21704 व्यक्तियों से 37,95,500 रुपए, बायतु में 609 व्यक्तियों से 1,27,600 रुपए, चौहटन में 387 व्यक्तियों से 1,24,000 रुपए, सेड़वा में 426 व्यक्तियों से 77,099 रुपए, सिणधरी में 501 व्यक्तियों से 91,600 रुपए, शिव में 855 व्यक्तियों से 1,34,100 रुपए, गडरारोड में 113 व्यक्तियों से 23,200 रुपए, रामसर में 266 व्यक्तियों से 91,500 रुपए, बालोतरा में 1428 व्यक्तियों से 2,34,100 रुपए, गुडामालानी में 59 व्यक्तियों से 23,500 रुपए, धोरीमन्ना में 89 व्यक्तियों से 39,400 और सिवाना में 2109 व्यक्तियों से 4,89,586 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है.