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बारांः दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Mar 6, 2020, 4:24 AM IST

छबड़ा के अटरु थाना क्षेत्र में 4 वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर गुरुवार को बारां पॉक्सो कोर्ट क्रम 2 ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

छबड़ा (बारां). जिले के अटरु थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के 4 साल पहले पुराने मामले ने पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज राकेश कटारा ने पीड़िता की रिपोर्ट पर दर्ज मामले दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है. पीड़िता ने अटरू थाने में 21 जुलाई 2015 को अपनी मां के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें दो युवकों पर पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

पढ़ें: बांसवाड़ाः 2 अलग-अलग दुर्घटनाओं में 3 युवकों की मौत, एक घायल

इस मामले को किसी को कहने पर पीड़िता व उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. वहीं गुरुवार को कोर्ट ने दोषी पाये जाने पर जज राकेष कटारा ने दोनों आरोपियों सजा सुनाई है.

छबड़ा (बारां). जिले के अटरु थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के 4 साल पहले पुराने मामले ने पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज राकेश कटारा ने पीड़िता की रिपोर्ट पर दर्ज मामले दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है. पीड़िता ने अटरू थाने में 21 जुलाई 2015 को अपनी मां के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें दो युवकों पर पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

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इस मामले को किसी को कहने पर पीड़िता व उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. वहीं गुरुवार को कोर्ट ने दोषी पाये जाने पर जज राकेष कटारा ने दोनों आरोपियों सजा सुनाई है.

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