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चचेरी बहन से रेप और आत्महत्या के मामले में मां-बेटे को 8-8 साल की सजा

बांसवाड़ा सेशन कोर्ट ने आरोपी के चचेरी बहन से रेप (Rape with cousin sister in Banswara) और उसके आत्महत्या के मामले में फैसला देते हुए दोषी मां-बेटे को 8-8 साल की सजा सुनाई है. दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला नवंबर 2019 का है. दोषी ने चेचेरी बहन से दुष्कर्म किया था.

Mother and son each sent to 8 years jail in rape and suicide case in Banswara
चचेरी बहन से रेप और आत्महत्या के मामले में मां-बेटे को 8-8 साल की सजा
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Published : Aug 31, 2022, 10:04 PM IST

बांसवाड़ा. बांसवाड़ा सेशन कोर्ट ने एक रेप और आत्महत्या के एक सनसनीखेज मामले में बुधवार को एक मां-बेटे को 8-8 साल की सजा (Mother and son each sent to 8 years jail) के साथ ही 25-25 हजार के अ​र्थदंड की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने अरथुना थाना क्षेत्र के केसरपुरा निवासी युवक और उसकी मां को आत्महत्या और बलात्कार के मामले में सजा सुनाई है. यह घटना 19 नवंबर 2019 की है. मुख्य आरोपी की चचेरी बहन ने पेड़ से लटक कर जान दे दी थी. उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ.

पढ़ें: हैदराबाद में नाबालिग ने बहन से किया रेप, पुलिस जांच में जुटी

डांगर ने बताया कि अरथुना थाने में 19 नवंबर, 2019 को एक युवती के आत्महत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था. इस मामले में जांच के बाद बलात्कार की धाराओं को भी जोड़ा गया. चाचा ने रिपोर्ट दी कि उसकी भतीजी ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस मामले में गहन जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में आईपीसी की धारा 306 और 376 के तहत दोनों को 8-8 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों धाराओं में 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें: सिमडेगा: नाम बदलकर किया प्यार, प्रेमिका से मन भरा तो लूट ली उसकी नाबालिग बहन की अस्मत

दुष्कर्म से परेशान थी पीड़िता: मृतका ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट तैयार किया, जो 19 नवंबर को उसकी आत्महत्या के बाद उसकी चुन्नी में बंधा हुआ मिला था. सुसाइड नोट में पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम को बयां किया था. सुसाइड नोट में बताया था कि उसने यह बात अपनी ताई को बताई तो उसे ही प्रताड़ित किया गया. छात्रा ने आत्महत्या करने वाले दिन खाना तक नहीं खाया था. स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा की पढ़ाई भी बीच में छुड़वा दी गई थी. उसने सुसाइड नोट में लिखा कि इतना दुख भोग चुकी हूं कि खुशी-खुशी भगवान के चरणों में जाना चाहती हूं.

पढ़ें: पंजाब के जालंधर में पिता ने बेटी से किया रेप, फूटा लोगों का गुस्सा

मां ने घर छोड़ा, पिता की हो गई थी मौत: कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि मृतका की मां उसे 4 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी. उसने दूसरी जगह शादी कर ली थी. कुछ दिन बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई. ऐसे में आरोपी के परिवार ने ही उसका लालन-पालन किया. बाद में आरोपी और पूरा परिवार उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करता था.

बांसवाड़ा. बांसवाड़ा सेशन कोर्ट ने एक रेप और आत्महत्या के एक सनसनीखेज मामले में बुधवार को एक मां-बेटे को 8-8 साल की सजा (Mother and son each sent to 8 years jail) के साथ ही 25-25 हजार के अ​र्थदंड की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने अरथुना थाना क्षेत्र के केसरपुरा निवासी युवक और उसकी मां को आत्महत्या और बलात्कार के मामले में सजा सुनाई है. यह घटना 19 नवंबर 2019 की है. मुख्य आरोपी की चचेरी बहन ने पेड़ से लटक कर जान दे दी थी. उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ.

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डांगर ने बताया कि अरथुना थाने में 19 नवंबर, 2019 को एक युवती के आत्महत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था. इस मामले में जांच के बाद बलात्कार की धाराओं को भी जोड़ा गया. चाचा ने रिपोर्ट दी कि उसकी भतीजी ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस मामले में गहन जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में आईपीसी की धारा 306 और 376 के तहत दोनों को 8-8 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों धाराओं में 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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