बांसवाड़ा. कोरोना महामारी के बीच रसद विभाग ने गत दिनों रसोई गैस के भंडारण के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया था. इसके जांच-पड़ताल के बाद सोमवार को रसद विभाग पुलिस थाने पहुंचा. जहां स्टॉकिस्ट के साथ बांसवाड़ा के गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दी.
इसके साथ ही विभाग रसोई गैस के अवैध भंडारण के मामले में दोषी ठहराते हुए जब्त किए गए रसोई गैस सिलेंडर और वाहन को राजसात करने की तैयारी कर रहा है. इस संबंध में जिला कलेक्टर की कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है.
बता दें कि 30 अप्रैल को विभाग के प्रवर्तन अधिकारी पवन अग्रवाल ने टीम के साथ लोहारिया गांव में वीरेंद्र जैन नामक व्यापारी के घर पर छापा मारकर 110 सिलेंडर के साथ उपभोक्ताओं की कई डायरिया भी बरामद की थी. टीम उस समय और हैरान हुई जब जिले की शहीद रामचंद्र एचपी गैस एजेंसी का वाहन सिलेंडर लेकर जैन के आवास पर पहुंचा और सिलेंडर खाली किए गए.
वाहन से उतारे गए 67 सिलेंडर के साथ विभागीय टीम द्वारा वाहन भी ज़ब्त कर लिया गया. प्रवर्तन अधिकारी अग्रवाल के अनुसार 3 दिन तक चली जांच के दौरान एजेंसी संचालक कांता पारगी और भागीदार कल्पेश जैन के अलावा लोहारिया के व्यापारी विरेंद्र जैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दोषी माना गया.
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प्रवर्तन निरीक्षक लाल शंकर की ओर से इस संबंध में लोहारिया पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई. साथ ही जब्त सिलेंडर और वाहन को राजसात करने के लिए एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर की कोर्ट में पेश किया गया है. कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल विभाग द्वारा पुलिस को इस मामले में तथ्यों सहित जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सौंप दी गई हैं.