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बांसवाड़ा : आगजनी मामले में 3 भाइयों सहित सात को तीन-तीन साल का कारावास - mahi dam police station

अतिरिक्त जिला एवं सत्र ने आगजनी और तोड़फोड़ मामले में सात लोगों को आरोपी माना है. सभी आरोपियों पर कारावास और अर्थदंड का जुर्माना लगाया है.

सात अभियुक्तों को 3 साल की सजा और जुर्माना
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Published : May 24, 2019, 10:42 PM IST

Updated : May 24, 2019, 10:49 PM IST

बांसवाड़ा. एडीजे न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने मकान में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में तीन भाइयों सहित सात आरोपियों को दोषी करार दिया. सभी आरोपियों को तीन-तीन साल की कारावास और दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले में एक आरोपी की पूर्व में मौत हो चुकी है.

तीन भाइयों सहित सात अभियुक्तों को 3 साल की सजा और जुर्माना

दरअसल, मामला सात साल पहले माही डेम रोड स्थित चीब गांव का है. गांव के धूलिया निनामा नामक व्यक्ति ने 11 मई 2012 को माही डैम पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसके भाई सूका की बारात डांगापाडा गांव से गई थी. शादी के बाद केसु नामक व्यक्ति और अपने भाई वेजा के साथ गांव लौट रहा था. रास्ते में अनिल पुत्र अर्जुन, ताराचंद पुत्र नाथू ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की.

रिपोर्ट के मुताबिक वे लोग घर पहुंच गए. ऐसे में बहादुर पुत्र नाथू ने अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर पर धावा बोल दिया और पथराव किया. यही नहीं अग्नि पुत्र नाथू मकान पर चढ़ गया और घास में आग लगा दी. इससे उसका मकान जलकर राख हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. इस दौरान आरोपी ठाकुर पुत्र नाथू की मृत्यु हो गई. पुलिस द्वारा विठला पुत्र नाथू, रूपचंद्र पुत्र रखमा, बहादुर पुत्र नाथू, ताराचंद्र पुत्र नाथू, अनिल पुत्र अर्जुन, अरुण पुत्र अर्जुन और बाबूलाल पुत्र विठला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

अपर लोक अभियोजक हरेंद्र नाथ पुरोहित ने कोर्ट में मामले से संबंधित आवश्यक तथ्यों के साथ सबूत पेश किए और गवाह के बयान कराए. पीठासीन अधिकारी सूत्रकार ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में सातों आरोपियों को तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में दोषी माना. सभी को तीन-तीन साल की सजा और दो-दो हजार रुपए जुर्माना लगाया.

बांसवाड़ा. एडीजे न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने मकान में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में तीन भाइयों सहित सात आरोपियों को दोषी करार दिया. सभी आरोपियों को तीन-तीन साल की कारावास और दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले में एक आरोपी की पूर्व में मौत हो चुकी है.

तीन भाइयों सहित सात अभियुक्तों को 3 साल की सजा और जुर्माना

दरअसल, मामला सात साल पहले माही डेम रोड स्थित चीब गांव का है. गांव के धूलिया निनामा नामक व्यक्ति ने 11 मई 2012 को माही डैम पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसके भाई सूका की बारात डांगापाडा गांव से गई थी. शादी के बाद केसु नामक व्यक्ति और अपने भाई वेजा के साथ गांव लौट रहा था. रास्ते में अनिल पुत्र अर्जुन, ताराचंद पुत्र नाथू ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की.

रिपोर्ट के मुताबिक वे लोग घर पहुंच गए. ऐसे में बहादुर पुत्र नाथू ने अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर पर धावा बोल दिया और पथराव किया. यही नहीं अग्नि पुत्र नाथू मकान पर चढ़ गया और घास में आग लगा दी. इससे उसका मकान जलकर राख हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. इस दौरान आरोपी ठाकुर पुत्र नाथू की मृत्यु हो गई. पुलिस द्वारा विठला पुत्र नाथू, रूपचंद्र पुत्र रखमा, बहादुर पुत्र नाथू, ताराचंद्र पुत्र नाथू, अनिल पुत्र अर्जुन, अरुण पुत्र अर्जुन और बाबूलाल पुत्र विठला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

अपर लोक अभियोजक हरेंद्र नाथ पुरोहित ने कोर्ट में मामले से संबंधित आवश्यक तथ्यों के साथ सबूत पेश किए और गवाह के बयान कराए. पीठासीन अधिकारी सूत्रकार ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में सातों आरोपियों को तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में दोषी माना. सभी को तीन-तीन साल की सजा और दो-दो हजार रुपए जुर्माना लगाया.

Intro:बांसवाड़ाl अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सूत्र कार ने मकान में तोड़फोड़ और आगजनी के एक मामले में तीन भाइयों सहित सात आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 3 साल की कारावास और ₹2000 का जुर्माना सुनायाl इस मामले में एक आरोपी की पूर्व में मौत हो चुकी है। मामला दरअसल 7 साल पहले माही डेम रोड स्थित चीब गांव का है। गांव की के सुपुत्र धूलिया निनामा ने 11 मई 2012 को माही डैम पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी की उसके भाई सूका की बारात डांगापाडा गांव से गई थी। शादी के बाद केसु अपने भाई वेजा के साथ गांव लौट रहा था


Body:तो रास्ते में अनिल पुत्र अर्जुन तारा चंद पुत्र नाथू ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। रिपोर्ट के अनुसार येन केन प्रकारेण वे लोग घर पहुंच गए तो बहादुर पुत्र नाथू ने अपने कुछ साथियों के साथ हमारे घर पर धावा बोल दिया और पथराव किया। यही नहीं अग्नि पुत्र नाथू मकान पर चढ़ गया और घास में आग लगा दी जिससे मकान जलकर राख हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस दौरान आरोपी ठाकुर पुत्र नाथू की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा विठला पुत्र नाथू रूपचंद्र पुत्र रखमा बहादुर पुत्र नाथू ताराचंद्र पुत्र नाथू अनिल पुत्र अर्जुन अरुण पुत्र अर्जुन बाबूलाल पुत्र विठला के खिलाफ


Conclusion:न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपर लोक अभियोजक हरेंद्र नाथ पुरोहित ने कोर्ट में मामले से संबंधित आवश्यक तथ्यों के साथ सबूत पेश किए और गवाह के बयान कराए। पीठासीन अधिकारी सूत्र कार ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय में सातों आरोपियों को तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में दोषी माना और प्रत्येक को 3 साल की जेल और ₹2000 का अर्थदंड सुनाया।

बाइट हेमेंद्र नाथ पुरोहित
Last Updated : May 24, 2019, 10:49 PM IST
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